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सुप्रीम कोर्ट आज सीबीएसई, सीआईएससीई, राज्य बोर्डों को बोर्ड परीक्षा 2022 को रद्द करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | सुप्रीम कोर्ट आज सीबीएसई, सीआईएससीई, राज्य बोर्डों को बोर्ड परीक्षा 2022 को रद्द करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुए थे क्योंकि मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं.
कल, मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने एक वकील की दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि कोवडि-19 महामारी की स्थिति के कारण फिजिकल परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए. वकील प्रशांत पद्मनाभन ने कहा कि यह कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में है. महामारी के कारण शारीरिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए.
पीठ ने कहा कि मामले को न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ के समक्ष जाने दें. वकील ने एक कार्यकर्ता, अनुभा श्रीवास्तव सहाय द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया. इस याचिका में सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्डों, जिन्होंने कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाओं को ऑफलाइन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है, उन्हें निर्देश देने की मांग की गई है.
बता दें कि 5 राज्यों के छात्रों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर राज्य बोर्डों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), आईसीएसई, एनआईओएस को वैकल्पिक विकल्प अपनाने का निर्देश देने की मांग की है. छात्रों ने अपनी याचिका में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के बजाय कक्षा 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2022 में मूल्यांकन का तरीका अपनाए जाने की मांग की है.
इसके साथ ही याचिका में उन छात्रों के लिये स्पेशल एग्जाम आयोजित करने की मांग की गई है, जो मूल्यांकन पद्धति के स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं और परीक्षा देना चाहते हैं.
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