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कौन भर सकता है ITR-1 और किसे भरने का नहीं है अधिकार? जानें

Tara Tandi
24 Jun 2023 8:51 AM GMT
कौन भर सकता है ITR-1 और किसे भरने का नहीं है अधिकार? जानें
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इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. इसके बाद जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल करने की अनुमति मिल जाएगी. वेतनभोगी और एकल व्यक्तियों को आईटीआर-1 के तहत अपना आईटीआर दाखिल करने की अनुमति देता है। इसे आयकर विभाग सबसे सरल फॉर्म भी कहता है. इसमें अन्य फॉर्म की तुलना में अधिक जानकारी भरने की जरूरत नहीं होती है. हालाँकि, सभी वेतनभोगी व्यक्ति ITR-1 फॉर्म का उपयोग करके अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं।अगर किसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई लेनदेन किया है तो वह आईटीआर-1 के लिए अयोग्य हो सकता है। यहां यह जानकारी दी गई है कि कौन आईटीआर-1 का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है।
ITR-1 फॉर्म ऐसा व्यक्ति भर सकता है, जो भारत का निवासी हो. साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उनकी आय 50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। वेतन, पेंशन और पारिवारिक पेंशन से आय होती है. गृह संपत्ति से आय और कृषि आय 5000 रुपये तक। इसके अलावा जिन लोगों को पोस्ट ऑफिस, ब्याज, आय और लाभांश से आय होती है, वे भी आईटीआर-1 फॉर्म भर सकते हैं।अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड, सोना, इक्विटी शेयर, हाउस प्रॉपर्टी और अन्य स्रोतों से आय अर्जित करता है तो वह आईटीआर-1 नहीं भर सकता है। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति ने सट्टा संपत्ति या सेवाओं जैसे घुड़दौड़, लॉटरी, वैध जुआ या अन्य से लाभ कमाया है, तो वे भी आईटीआर-1 दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं।
यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक गृह संपत्ति से आय होती है तो वह आईटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकता है। इसके अलावा, एनआरआई या इस देश का अनिवासी भी आईटीआर-1 दाखिल करने के लिए अयोग्य है। इसके अलावा, यदि बैंक से नकदी निकालते समय आपसे धारा 194एन के तहत टीडीएस शुल्क लिया गया है, तो भी आप आईटीआर-1 फॉर्म का उपयोग करने के लिए अयोग्य होंगे। इसके अलावा, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) भी आईटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकते हैं।
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