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GST फॉर्म में घर के पते को बिजनेस एड्रेस में दिखा सकते हैं या नहीं, जानिए नियम
Bhumika Sahu
17 Nov 2021 5:13 AM GMT
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घर के पते को बिजनेस एड्रेस के रूप में दिखा सकते हैं. जीएसटी के तहत ऐसा करने में कोई अड़चन नहीं आएगी. अपने घर को ही बिजनेस का स्थान बनाकर सामान की खरीद-बिक्री भी कर सकते हैं. लेकिन इसकी एक खास शर्त है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने घर के पते को ही जीएसटी फॉर्म में रजिस्टर्ड बिजनेस के स्थान पर दिखाते हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या घर के पते को बिजनेस का एड्रेस दिखाते हुए सामान बेच सकते हैं या नहीं. यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि घर के पते पर बिजनेस दिखाने का एक खास नियम है. जीएसटी (GST) में इस नियम का पालन न किया जाए तो कार्रवाई हो सकती है.
लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर घर के पते को बिजनेस एड्रेस दिखाते हैं तो जीएसटी फॉर्में क्या देना होगा. इसके लिए एड्रेस प्रूफ के लिए घर का पता दे सकते हैं. लेकिन घर का पता या बिजली-पानी का बिल माता-पिता के नाम पर हो तो उससे आगे चलकर दिक्कत हो सकती है.
क्या है नियम
जानकारों के मुताबिक घर के पते को बिजनेस एड्रेस के रूप में दिखा सकते हैं. जीएसटी के तहत ऐसा करने में कोई अड़चन नहीं आएगी. अपने घर को ही बिजनेस का स्थान बनाकर सामान की खरीद-बिक्री भी कर सकते हैं. लेकिन इसकी एक खास शर्त है. शर्त ये है कि घर का मालिकाना हक आपके नाम से ही होना चाहिए. अगर घर का मालिकाना हक या बिजली-पानी के बिल पर माता-पिता का नाम हो तो उसके लिए उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या NOC लेना होता है. इस एनओसी को अन्य कागजातों के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ पेश करना होता है. इसके बाद ही आप अपने घर से बिजनेस चला पाएंगे. अन्यता जीएसटी विभाग की ओर से कार्रवाई हो सकती है.
जीएसटी ट्रांसफर कैसे करें
एक सवाल यह भी होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन या जीएसटीआईएन (GSTIN) को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं? इसका जवाब है नहीं. किसी दूसरे व्यक्ति को सीधे तौर पर जीएसटीआईएन को ट्रांसफर करने का कोई नियम नहीं है. अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का बिजनेस अपने नाम से लेना चाहता है या खरीदना चाहता है तो उसे नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ पैन देना अनिवार्य होता है.
जो व्यक्ति किसी और का बिजनेस अपने नाम करा रहा है, उसे कुछ जरूरी दस्तावेज भी देने होते हैं. ये दस्तावेज बिजनेस ट्रांसफर से जुड़े होंगे. इसके लिए पुराने जीएसटीआईएन में दर्ज और नए नए GSTIN में ट्रांसफर होने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट की जानकारी जरूरी होती है. ये सभी जानकारियां जीएसटी आईटीसी-02 फॉर्म में भरनी होती हैं. यह काम कॉमन जीएसटी पोर्टल के जरिये कर सकते हैं. फॉर्म में उपयोग में लिए जा चुके इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट देनी होती है.
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