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31 मार्च तक पैन-आधार लिंक नहीं करने पर क्या होगा, जानें पूरी बात
Bhumika Sahu
18 March 2022 4:30 AM GMT
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PAN Aadhaar link: 31 मार्च के बाद पैन बेकार हो जाएगा और उसे किसी भी ट्रांजैक्शन या वित्तीय लेनदेन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. किसी वित्तीय काम के लिए पैन का विवरण देंगे, तो वह अमान्य बताएगा. आपका काम वही रुक जाएगा.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारत सरकार ने पैन और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar link) करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की है. इस तारीख तक या उससे पहले दोनों जरूरी दस्तावेजों को लिंक कर लेना है. पिछले दो साल से कई बार तारीखों में फेरबदल किया गया. कोरोना महामारी के चलते सरकार ने लोगों को मोहलत दी. लेकिन अब इस तारीख (PAN Aadhaar link deadline) के बढ़ने की संभावना कम है. अगर आप 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो कई तरह की परेशानियां उठानी होंगी. जुर्माना भरना होगा और वित्तीय लेनदेन में अड़चन आ सकती है. दरअसल, 31 मार्च (Pan Aadhaar link due date) तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ पाए, तो पैन 'इनऑपरेटिव' हो जाएगा. यूं कहें कि वह बेकार हो जाएगा और किसी काम में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते.
इन सभी परेशानियों से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि समय रहते दोनों कागजातों को लिंक कर लें. लिंक करना आसान है और घर बैठे ऑनलाइन यह काम कर सकते हैं. पैन कार्ड आज की तारीख में इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बंद होने या बेकार होने पर बैंकिंग से जुड़े कई काम ठप पड़ जाएंगे. डेबिट कार्ड से लेनदेन, एटीएम से पैसे की निकासी या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे सभी काम आपके पैन से सीधे जुड़े हैं.
इन परेशानियों के लिए रहें तैयार
अगर आप कहीं निवेश करते हैं, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, तो बिना पैन के काम नहीं होगा. इस तरह के निवेश में पैन का विवरण देना आवश्यक है. इतना ही नहीं, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भलने चलेंगे या ब्याज भुगतान का क्लेम करेंगे तो बिना पैन का विवरण दिए कोई काम नहीं होगा. 31 मार्च के बाद किसी भी लेनदेन के लिए पैन का होना जरूरी है. आजकल जो भी नया पैन कार्ड बनता है, उसमें आधार नंबर देना जरूरी कर दिया गया है ताकि दोनों दस्तावेज लिंक हो जाएं. आप चाहें तो 31 मार्च के बाद भी दोनों कागजातों को लिंक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जुर्माना देना होगा. आइए जानते हैं कि पैन-आधार लिंक नहीं करने पर 5 बड़े नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं.
1- 31 मार्च के बाद पैन बेकार हो जाएगा और उसे किसी भी ट्रांजैक्शन या वित्तीय लेनदेन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. किसी वित्तीय काम के लिए पैन का विवरण देंगे, तो वह अमान्य बताएगा. आपका काम वही रुक जाएगा.
2-पैन के अमान्य होते ही, उसके बेकार होते ही अगर किसी वित्तीय लेनदेन या वित्तीय काम में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. चूंकि अमान्य पैन का विवरण देना प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए सीबीडीटी आपसे जुर्माना वसूल सकता है.
3-31 मार्च की डेडलाइन के बाद भी पैन और आधार को जोड़ने की अनुमति है. लेकिन इसके लिए कुछ वित्तीय नुकसान उठाने होंगे. दोनों दस्तावेज जोड़ने के लिए आपको जुर्माना भरना होगा. हालांकि जुर्माने की राशि अभी निर्धारित नहीं हुई है. 'इकोनॉमिक टाइम्स' की एक रिपोर्ट कहती है कि यह जुर्माना अधिकतम 1000 रुपये हो सकता है.
4-इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन का होना जरूरी है. अगर पैन और आधार को लिंक नहीं कराया, तो अगले वित्तीय वर्ष से रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे. रिटर्न दाखिल नहीं होने से आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा. रिटर्न दाखिल नहीं होने से लोन लेने में परेशानी होगी.
5-पैन बेकार हो जाए तो आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे. 31 मार्च के बाद अगर आपका पैन बेकार हो गया तो इस तरह के निवेश से वंचित हो जाएंगे. शेयर मार्केट में निवेश के लिए डीमैट खाता खोलना जरूरी है. डीमैट खाता तभी खुलेगा जब आपके पास कोई वैध पैन हो.
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