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आयकर रिफंड:अगर आपने इस साल 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल किया है और अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है तो यह खबर आपके लिए है। आपको रिफंड की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यह भी संभव है कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो विभाग द्वारा आईटीआर रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाता है। जरूरी है कि आप भी इन सामान्य गलतियों और कारणों से अवगत हों। ऐसे एक या अधिक कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको अपना रिफंड नहीं मिलेगा। आइये जानते हैं क्या.
आयकर रिफंड की कारणों का संक्षेप:
ई-वेरिफिकेशन की आवश्यकता: आपका आयकर रिटर्न ई-सत्यापित होना चाहिए। यदि आपने अभी तक ई-वेरिफाई नहीं किया है, तो आप रिफंड के पात्र नहीं होंगे।
बकाया राशि: यदि आपके ऊपर पिछले वित्तीय वर्ष का कोई बकाया है, तो आपके रिफंड में देरी हो सकती है, क्योंकि आयकर विभाग आपकी बकाया राशि के साथ समायोजित करेगा।
ITR प्रोसेस: आपका आयकर रिटर्न प्रोसेस होना चाहिए। इसके बिना, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपने आईटीआर की स्थिति देखनी चाहिए।
बैंक खाता: आपका बैंक खाता प्री-वैलिडेट होना चाहिए, और आपके पास एक ही बैंक खाता और पैन कार्ड होना चाहिए। बैंक खाते का आईएफएससी कोड भी मान्य होना चाहिए।
इस तरह, आपको अपना आईटीआर रिफंड प्राप्त करने में मदद मिल सकती है और आप आसानी से आयकर रिफंड प्रक्रिया को समझ सकते हैं।
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