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ATM से पैसे निकालते टाइम फटा हुआ नोट आ जाए तो क्या करना होगा? जानिए ये रहा प्रोसेस

Renuka Sahu
30 Aug 2021 5:50 AM GMT
ATM से पैसे निकालते टाइम फटा हुआ नोट आ जाए तो क्या करना होगा? जानिए ये रहा प्रोसेस
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फाइल फोटो 

अब एटीएम से कैश विड्रॉल अब यूजर फ्रेंडली हो गया है. लेकिन, कई बार एटीएम से पैसे निकालते समय फैट हुये नोट निकल जाते हैं

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अब एटीएम से कैश विड्रॉल अब यूजर फ्रेंडली हो गया है. लेकिन, कई बार एटीएम से पैसे निकालते समय फैट हुये नोट निकल जाते हैं जिससे दिक्कत हो जाती है. ये फटे हुए नोट आपके लिए काम के नहीं होते हैं और आप परेशानी में पड़ जाते हैं. लेकिन अब आपको परेशान होने कई जरूरत नहीं है. आप एटीएम से निकले फटे नोट को आसानी से बदलवा भी सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया.

कैसे बदलेंगे फटे नोट?
अगर एटीएम से कटे-फटे नोट निकले हैं तो उन्हें बदलने के लिए आपको उस बैंक में आवेदन देना होगा, जिस बैंक के ATM से कैश निकाला है. इस आवेदन में पैसा निकालने की तारीख, समय और ATM की लोकेशन लिखनी होगी. साथ ही आपको पैसा निकालने का स्लिप अटैच करना होगा. अगर आपके पास स्लिप नहीं है तो आपको अपने मोबाइल पर आए मैसेज की डिटेल देना होगा. दरअसल, आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार कोई भी सरकारी बैंक नोट बदलने से माना नहीं कर सकते. ऐसे में अब आप आसानी से कटे-फटे नोट बदलवा सकते हैं और इस प्रक्रिया में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है.
बैंक ने दी जानकारी
बैंक ने ट्विटर पर एक ग्राहक की शिकायत पर जानकारी देते हुए बताया कि इस स्थिति में ग्राहक को क्या कदम उठाना चाहिए. एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ये जानकारी दी, 'कृपया ध्यान दें कि हमारे एटीएम में लोड होने से पहले नोटों को अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों के माध्यम से जांचा जाता है. इसलिए गंदे / कटे-फटे नोट का वितरण असंभव है. हालांकि, आप हमारी किसी भी शाखा से नोट बदलवा सकते हैं.
ऐसे करें शिकायत
बैंक ने बताया है कि https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under General Banking// Cash Related category में आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. यह लिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के लिए है. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, कोई भी बैंक एटीएम से निकले कटे-फटे नोट को बदलने से इंकार नहीं कर सकता. साथ ही इसके बावजूद अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती हैं. कस्टमर की शिकायत के आधार पर बैंक को 10 हजार तक का हर्जाना भी भरना पड़ सकता है.


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