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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. अगर कोई गलती हुई तो आपका आईटीआर रिटर्न खराब हो सकता है।
दोषपूर्ण आईटीआर क्या है? अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. अगर कोई गलती हुई तो आपका आईटीआर रिटर्न खराब हो सकता है।
दोषपूर्ण आईटीआर क्या है? अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है
यदि आयकर रिटर्न दोषपूर्ण है, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। हालाँकि, दोषपूर्ण ITR को ठीक करना आसान है। अगर इस संबंध में इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. आइए देखें कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।
दोषपूर्ण आईटीआर क्या है? अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(9) के तहत आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। अगर नाम की स्पेलिंग पैन और आईटीआर से मेल नहीं खाती है तो आईटीआर दोषपूर्ण हो सकता है। यदि आप अपने 26एएस, एआईए या टीआईएस फॉर्म में गलत चालान नंबर, गलत मूल्यांकन वर्ष, गलत टीडीएस रिटर्न, कोई गलत जानकारी प्रदान करते हैं तो आपका आईटीआर दोषपूर्ण हो सकता है।
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