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इंट्रेस्ट इनकम पर टैक्स को लेकर क्या है नियम, जाने डिटेल्स
Bhumika Sahu
19 Feb 2022 2:49 AM GMT
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इंट्रेस्ट इनकम पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80TTA का प्रावधान है. इसकी लिमिट 10 हजार रुपए है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जब आप निवेश (Investment) करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि रिटर्न (Return on Investment) कितना मिलेगा. अगर आपने फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया है तो यहां इंट्रेस्ट के रूप में कमाई होगी. इंट्रेस्ट रेट की जानकारी पहले से होती है. हालांकि, इंट्रेस्ट इनकम पर टैक्स को लेकर क्या नियम है इसकी जानकारी भी जरूरी है. इस आर्टिकल में आपको इंट्रेस्ट इनकम पर टैक्स को लेकर नियम के बारे में विस्तार से बताएंगे. इंट्रेस्ट इनकम पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80TTA का प्रावधान है. इस सेक्शन के तहत एक वित्त वर्ष में 10 हजार तक इंट्रेस्ट इनकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है. इस सेक्शन का फायदा इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) उठा सकते हैं.
CMA राजेश कुमार झा के मुताबिक, सेक्शन 80TTA में हर तरह की इंट्रेस्ट इनकम शामिल नहीं की गई है. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, सेविंग अकाउंट के इंट्रेस्ट पर ही इस सेक्शन के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है. यह सेविंग अकाउंट किसी बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में हो सकता है.
FD, RD के इंट्रेस्ट पर छूट नहीं
राजेश कुमार झा ने कहा कि सेक्शन 80TTA के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट और किसी अन्य प्रकार के टाइम डिपॉजिट की इंट्रेस्ट इनकम पर लाभ नहीं मिलता है.
लिमिट 10 जार रुपए
इस सेक्शन की लिमिट 10 हजार रुपए है. अगर सेविंग अकाउंट पर इंट्रेस्ट से होने वाली कमाई 10 हजार रुपए तक है तो टैक्स नहीं लगेगा. अगर टैक्स इनकम 10 हजार से ज्यादा होती है तो एडिशनल अमाउंट पर टैक्स लगता है. सेविंग अकाउंट के इंट्रेस्ट से होने वाली कमाई आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाती है. अब निवेशक जिस टैक्स ब्रैकेट में आता है, उसके हिसाब से टैक्स चुकाना होगा. टैक्स की मैक्सिमम दर 30 फीसदी होगी.
सीनियर सिटीजन को मिलता है 80TTB का लाभ
सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन 80TTB का प्रावधान है. यह भी सेविंग अकाउंट की इंट्रेस्ट इनकम पर डिडक्शन से संबंधित है. हालांकि, इसकी लिमिट 50 हजार रुपए है. 60 साल या उससे अधिक के लोग इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं.
फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स को लेकर नियम
फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें तो इसमें इंट्रेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है. 40 हजार की इनकम से ज्यादा होने पर TDS भी कटता है जो 10 फीसदी है. पैन कार्ड नहीं होने पर 20 फीसदी TDS कटेगा. एफडी पर सेविंग के मुकाबले ज्यादा इंट्रेस्ट मिलता है. अगर आप टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करते हैं तो निवेश पर सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का भी लाभ मिलता है. इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही निवेश किया जा सकता है और टेन्योर कम से कम 5 साल का होना जरूरी है.
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