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आजकल ज्यादातर लोगों के खाते अलग-अलग बैंकों में हैं। इन खातों के जरिए लोग फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट जैसी योजनाओं में निवेश कर रहे हैं। आप चाहें तो एक ही समय में एक से अधिक एफडी या आरडी शुरू कर सकते हैं। लेकिन पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के साथ भी क्या आप ऐसा कर सकते हैं? एफडी या आरडी की तरह, पीपीएफ यह एक योजना है, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें 15 साल तक निवेश करना होगा
इस योजना में आप सालाना 500 से 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. पीपीएफ में चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है. इससे लंबे समय में अच्छी रकम जमा की जा सकती है. इसी वजह से कई लोग इस योजना में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाते हैं. फिलहाल पीपीएफ पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. लेकिन अब सवाल आता है कि क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक पीपीएफ खाता खोल सकता है?
क्या है नियम?
नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है। एक से अधिक पीपीएफ खाता खोलने की अनुमति नहीं है। यदि आपने गलती से एक से अधिक पीपीएफ खाते खोल लिए हैं तो आप उन्हें मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए पीपीएफ खाताधारक को खाते को मर्ज करने का अनुरोध करना होगा। आपको यह अनुरोध उस बैंक या डाकघर में करना होगा जहां आप अपना पीपीएफ खाता रखना चाहते हैं। विलय अनुरोध, पीपीएफ पासबुक, खाते के विवरण की फोटोकॉपी के साथ जमा करना होगा। रखे गए खाते को खोलने की तारीख को पीपीएफ खाता खोलने की वास्तविक तारीख माना जाएगा।
खाता कौन खोल सकता है?
कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ खाता खुलवा सकता है. बच्चों के नाम पर भी खोले जा सकते हैं खाते माता-पिता में से कोई भी नाबालिग बेटे या बेटी के लिए पीपीएफ खाता खोल सकता है। माता-पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में, दादा-दादी, पोते-पोतियों के अभिभावक के रूप में पीपीएफ खाता खोल सकते हैं।
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