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कोरोना काल में बड़े काम की चीज है वेडिंग इंश्योरेंस, कैंसल हुई शादी तो वापस मिलेंगे पैसे

Tulsi Rao
30 Dec 2021 5:05 AM GMT
कोरोना काल में बड़े काम की चीज है वेडिंग इंश्योरेंस, कैंसल हुई शादी तो वापस मिलेंगे पैसे
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भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. माना जा रहा है कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण फिर से दहशत है. कई देशों में फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन गई है. भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. माना जा रहा है कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है.

हालांकि दो कोरोना की दो लहर गुजर जाने के बाद, जीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा था. लोग फिर से पहले की तरह शादी, फ़ंक्शन और ट्रैवल प्लान कर रहे थे. लेकिन, अब फिर से महामारी तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.
10 लाख रुपये का मिलेगा कवर
कोरोना को लेकर राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत अब दिल्ली में शादी या किसी तरह के फंक्शन में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. ऐसे में जिन लोगों ने जनवरी, फरवरी में शादियों की बुकिंग कर रखी है, उन लोगों की टेंशन बढ़ गई है. कई लोगों ने आर्थिक नुकसान के बावजूद शादियां कैंसिल कराने लगे हैं. अगर आपने भी ऐसा किया है तो आपके लिए काम की खबर है. अब आपको कोरोना के दौरान शादी कैंसिल कराए जाने पर 10 लाख का फायदा मिल सकता है. इसके लिए आपको बहुत जीदा खर्च भी नहीं करने होंगे.
वेडिंग इंश्‍योरेंस है बड़े काम की चीज
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नई गाइडलाइंस की वजह से इस साल भी कई शादियां कैंसल हो सकती हैं. वहीं, बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल, फार्म हाउस आदि की बुकिंग लाखों में होती है, ऐसे में बुकिंग कैंसल करने पर कई बार ये लोग पैसे वापस करने से मना कर देते हैं. देश में कई कंपनी ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको वेडिंग इंश्‍योरेंस देती है.
देश की कई इंश्योरेंस कंपनियां आपको शादी का भी इंश्‍योरेंस बेचती हैं. इससे आपकोशादी कैंसिल होने से लेकर आपके जेवर चोरी होने तक और शादी के अचानक बाद एक्‍सीडेंट होने पर आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई जाती है.
जानिए कैसे मिलेगा लाभ
अगर आपने अपनी शादी का इंश्योरेंस कराया है तो आपको नुकसान नहीं होगा. दरअसल, इसमें इंश्योरेंस कंपनियां शादी के लिए पहले से पैकेज तैयार करके रखती हैं. वहीं, कुछ कंपनियां जरूरत के हिसाब से भी पैकेज ऑफर करती हैं.
इन पर मिलेगा इंश्‍योरेंस
- केटरर को डीए गए एडवांस पर
- बुक किए हुए किसी हॉल या रिसॉर्ट के एडवांस पैसे
- ट्रैवल एजेंसियों को दिया गया एडवांस पैसा
- शादी के कार्ड छपने पर डीए गए पैसे
- सजावट और म्यूजिक के लिए डीए गए पैसे
- शादी के वेन्यू सेट से लेकर अन्य सजावट पर डीए गए पैसे
कैसे तय होती है रकम?
गौरतलब है कि वेडिंग इंश्योरेंस का सम एश्‍योर्ड इस बात पर तय होता है कि आपने कितने का बीमा कराया है. सबसे खास बात कि अगर आपने शादी की तारीख बदली है तो भी आप दावा क्लेम कर सकते हैं. इसमें आपके इंश्योर्ड राशी से सिर्फ 0.7 फीसदी से लेकर 2 फीसदी तक ही प्रीमियम लगता है. यानी अगर आपने 10 लाख रुपये का वेडिंग इंश्योरेंस कराया है तो आपको 7,500 से 15,000 रुपये तक का प्रीमियम देना होगा.
इन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा क्‍लेम
- आकंतकवादी हमला
- किसी भी तरह का हड़ताल
- शादी का अचानक से कैंसल हो जाना या टूट जाना
- दूल्हे या दुल्हन का किडनैप हो जाना
- शादी में दूल्हा या दुल्हन के खुद की गलती से फ्लाइट या ट्रेन का मिस हो जाने पर
- शादी के कपड़े या किसी पर्सनल चीजों का नुकसान होना
- वेन्यू का अचानक से बदल देना या कैंसल होना
- इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल खराबी की वजह से
- शादी के वेन्यू की गलत देखरेख से हुआ नुकसान
- जानबूझकर किसी तरह का नुकसान पहुंचाना या आत्महत्या करना
जानिए क्‍या है इसका प्रोसेस
इंश्योरेंस लेने से पहले आपको शादी के खर्च की सारी जानकारी इंश्योरेंस एजेंसी को देनी होती है.
- जैसे ही आपको नुकसान हो, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत इसकी जानकारी दें.
- इसके बाद अगर आपकी कोई चीज चोरी हुई है तो इसकी जानकारी पुलिस को दें और एफआईआर की कॉपी इंश्योरेंस कंपनी को सौंपे.
- क्लेम करने के लिए फॉर्म भरें सभी कागजात कंपनी में एक साथ जमा करें.
- आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसकी जांच पड़ताल के लिए रिप्रजेंटेटिव भेजकर पूरी जानकारी लेगी तभी क्लेम किए हुए पैसे वापस मिलेंगे.
- अगर आपका किया हुआ क्लेम सही साबित होता है तो नुकसान की पूरी भरपाई बीमा कंपनी करेगी.
- गलत होने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा.
- इंश्योरेंस कपंनी रकम सीधे शादी के वेन्यू या वेंडर को दे सकती है.
- अगर किसी भी तरह से पॉलिसी होल्डर क्लेम की हुई राशी से खुश नहीं होता है तो वो सीधे कोर्ट जाकर अपने मामले को रख सकता है.
- किसी भी सूरत में वेडिंग इंश्योरेंस क्लेम दुर्घटना होने के 30 दिनों के अंदर सेटल होती है.


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