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अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करना चाहते हैं वापस, जाने पूरा प्रोसेस

Bhumika Sahu
12 Nov 2021 4:30 AM GMT
अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करना चाहते हैं वापस, जाने पूरा प्रोसेस
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जब जीवन बीमा पॉलिसी (Life Insurance Policy) को सरेंडर करने के लिए एक आवेदन जमा किया जाता है, तो इसे आम तौर पर 7-10 वर्किंग डे के भीतर प्रोसेस किया जाएगा.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एक पॉलिसीधारक अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है जब व्यक्ति बीमा योजना से जुड़े सभी लाभों को खो देता है. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह पॉलिसी की प्रतिबद्ध अवधि को पूरा करने में विफल रहा है और बीमा कंपनी द्वारा लगाए गए निश्चित प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है.

इसे सरेंडर करने पर पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए पॉलिसीधारक को बीमा कंपनी द्वारा तय की गई सरेंडर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और सरेंडर चार्ज का भुगतान करना पड़ता है, जो बीमाकर्ता से बीमाकर्ता में अलग-अलग हो सकता है. यह अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है जैसे कि पॉलिसी का प्रकार, भुगतान किया गया प्रीमियम और कुल प्रीमियम भुगतान अवधि.
इसलिए, अगर आप मिड-टर्म में एक पॉलिसी सरेंडर करते हैं, तो आपको बचत और कमाई के लिए आवंटित राशि का एक योग (सरेंडर वैल्यू) मिलेगा. इसके अलावा, इस राशि से एक सरेंडर चार्ज भी काटा जाता है, जो हर पॉलिसी में अलग-अलग होता है. आइए जानते हैं जीवन बीमा पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है.
क्या है सरेंडर वैल्यू?
सरेंडर वैल्यू वह राशि है जो एक पॉलिसीधारक जीवन बीमाकर्ता से तब प्राप्त करता है जब वह किसी पॉलिसी को उसकी मैच्योरिटी पीरिडय से पहले समाप्त करने का फैसला लेता है. मान लीजिए कि पॉलिसीधारक मिड टर्म में सरेंडर करने का फैसला लेता है तो उस स्थिति में, कमाई और बचत के लिए आवंटित राशि उसे प्रदान की जाएगी. इसमें से पॉलिसी के आधार पर सरेंडर चार्ज काटा जाता है.
कितने तरह के होते हैं सरेंडर वैल्यू
सरेंडर वैल्यू दो प्रकार की होती है- गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू. गारंटीड सरेंडर मूल्य पॉलिसीधारक को तीन साल पूरे होने के बाद ही देय होता है. यह मूल्य योजना के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम का केवल 30% तक बनता है. इसके अलावा, इसमें पहले वर्ष के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम, राइडर्स के लिए भुगतान की गई अतिरिक्त लागत और बोनस शामिल नहीं है.
इसे समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पेड-अप वैल्यू क्या है. मान लें पॉलिसीधारक एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देता है तो पॉलिसी जारी रहेगी, लेकिन कम बीमित राशि पर, जिसे पेड-अप वैल्यू कहा जाता है. पेड-अप वैल्यू की गणना मूल बीमित राशि को भुगतान किए गए प्रीमियमों की संख्या और देय प्रीमियमों की संख्या के भागफल से गुणा करके की जाती है.
पॉलिसी को बंद करने पर, आपको एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलती है, जिसकी गणना पेड-अप वैल्यू के योग के रूप में की जाती है और कुल बोनस को सरेंडर वैल्यू फैक्टर से गुणा किया जाता है.
सरेंडर चार्जेज
सरेंडर चार्जेज पॉलिसी के सरेंडर के समय काटा जाता है और बाकी राशि का भुगतान पॉलिसीधारक को किया जाता है. एक पॉलिसी सरेंडर रिक्वेस्ट फॉर्म को भरना होगा और बीमा कंपनी को जमा करना होगा. आवेदन के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज, एक कैंसिल चेक और केवाईसी दस्तावेजों की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी संलग्न करने की जरूरत है. फॉर्म में सरेंडर का कारण भी बताना पड़ सकता है.

एक बार सरेंडर के लिए आवेदन जमा करने के बाद, इसे आमतौर पर 7-10 वर्किंग डे के भीतर प्रोसेस्ड किया जाएगा.


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