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ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा (उच्च पेंशन समय सीमा) कुछ दिनों में खत्म होने वाली है। फिलहाल इस विकल्प को चुनने की आखिरी तारीख सोमवार, 26 जून है. ऐसे में अब लोगों के पास इसके लिए सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं. वहीं कई यूजर्स की शिकायत है कि वे पात्र होने के बाद भी इसके लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.
ट्विटर पर शिकायतें
माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर कई यूजर्स EPFO के पोस्ट पर अपनी शिकायतें लिख रहे हैं. उनमें से कई का कहना है कि वे कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के हकदार हैं, क्योंकि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। हालांकि, इसके बाद भी वे इसका चयन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका आवेदन ही सबमिट नहीं हो पा रहा है.
कई बार समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है
ऐसे में ये यूजर्स EPFO से ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने की समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद EPFO ने लोगों को यह विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय दिया था. उसके बाद, उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की सुविधा 3 मई तक बढ़ा दी गई थी। बाद में, ईपीएफओ ने एक बार फिर समय सीमा बढ़ाकर 26 जून कर दी।
यूजर्स शिकायत कर रहे हैं
ट्विटर पर एक यूजर ने कहा है कि उसके पास सभी सही जानकारी है, लेकिन इसके बाद भी वह उच्च ईपीएस पेंशन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन जमा नहीं कर पा रहा है. यूजर का कहना है कि यूएएन और आधार में सारी जानकारी सही होने के बाद भी उसे एरर मिल रहा है। वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा है कि ईपीएफओ के रिकॉर्ड में उनकी सेवा इतिहास अवधि सही नहीं है, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है
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