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Delhi दिल्ली : केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती करके बड़ी राहत प्रदान की है। जीएसटी स्लैब को सरल बनाया गया है और कई वस्तुओं पर कर कम किए गए हैं। हालाँकि, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का मानना है कि राज्य स्तर पर इस कटौती को लागू करना मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ वस्तुओं को लेकर खुदरा विक्रेताओं और ग्राहकों के बीच विवाद होने की संभावना है। राज्य के अधिकारियों का मानना है कि इस कटौती को लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वे यह सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहे हैं कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ वास्तव में उपभोक्ताओं तक पहुँचे, क्योंकि नई दरें सोमवार से पूरे देश में लागू हो रही हैं।
उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता अक्सर यह मान लेते हैं कि, उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी जाती है, तो कीमत अपने आप 13 प्रतिशत कम हो जाएगी। "लेकिन ऐसा नहीं है। चूँकि परिवहन, डीलर मार्जिन और अन्य लागतों को भी इसमें शामिल किया जाता है, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक कटौती और भी कम हो सकती है।" उन्होंने आगे कहा कि अपेक्षाओं में यह बेमेल खुदरा विक्रेताओं और ग्राहकों के बीच विवाद का कारण बन सकता है।
राज्य कर विभाग के सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त जयेंद्र कुमार ने कहा कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि डीलर वास्तव में उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि कई कंपनियाँ अक्सर उत्पादन लागत बढ़ने के नाम पर आधार मूल्य बढ़ाने और पैकेज का आकार छोटा करने जैसे हथकंडे अपनाती हैं ताकि उपभोक्ताओं को कर दरों में कटौती का पूरा लाभ न मिले। कुमार ने कहा, "उदाहरण के लिए, सरकार ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर 18% जीएसटी हटा दिया है, और इससे ग्राहकों को काफी राहत मिलनी चाहिए, लेकिन बीमा कंपनियाँ पहले से ही बहाने बना रही हैं।"
विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभाग शुरुआती जटिलताओं से अवगत है और उनसे निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "हमारे क्षेत्रीय अधिकारी राज्य भर के व्यापार संघों के साथ नियमित बैठकें कर रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं, जीएसटी दर संशोधन से उत्पन्न होने वाली उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दे रहे हैं, साथ ही उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह भी कर रहे हैं कि लाभ ग्राहकों तक पहुँचें।"
उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए, केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने पूर्व-पैकेज्ड सामानों के निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को जीएसटी दरों में बदलाव के बाद बचे हुए स्टॉक पर संशोधित खुदरा विक्रय मूल्य (एमआरपी) घोषित करने की अनुमति दी है। लखनऊ में तैनात अतिरिक्त आयुक्त (सीजीएसटी) उग्रसेन धर द्विवेदी ने कहा कि सबसे बड़ा काम नई जीएसटी दरों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना है। द्विवेदी ने कहा, "नई जीएसटी दरों को पूरी तरह से लागू करने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर लोगों में जागरूकता बढ़ाकर ही 100% परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। बड़ी कंपनियां इन्हें लागू कर देंगी, लेकिन सरकार को उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए छोटी कंपनियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है।"
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