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UP Government फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने 8 लाख रुपये तक देगी

Rajesh
28 Aug 2024 7:53 AM GMT
UP Government फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने 8 लाख रुपये तक देगी
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Lifetyle.लाइफस्टाइल: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में फॉलोअर रखने वाले प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 'यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024' पेश की। नीति के अनुसार, सोशल मीडिया प्रभावशाली लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अच्छे प्रभावों को फैलाकर हर महीने 2 लाख से 8 लाख रुपये तक कमा सकेंगे। यूपी सरकार ने प्रभावशाली लोगों को चार श्रेणियों में बांटा सरकार ने उनके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर की संख्या के आधार पर प्रभावशाली लोगों की चार श्रेणियां बनाई हैं। एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर स्थापित चार श्रेणियों में यूजर हर महीने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपये कमा सकते हैं। यूट्यूब पर विज्ञापन वीडियो, शॉर्ट्स या पॉडकास्ट बनाने के लिए चार श्रेणियों में 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख और 8 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए उन्हें हर महीने अलग-अलग निश्चित दरों पर भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने एक बयान में कहा कि 'यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024' उत्तर प्रदेश के निवासियों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इन्फ्लुएंसर्स को कराना होगा पंजीकरण इस नीति का लाभ उठाने के लिए एजेंसी या इन्फ्लुएंसर्स को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद उन्हें विज्ञापन जारी किए जाएंगे। सरकार की मंशा डिजिटल मीडिया के जरिए विकास और जनकल्याणकारी पहलों के साथ-साथ उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना है।
यूपी डिजिटल मीडिया नीति के जरिए कौन कमाएगा पैसा?
यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत एजेंसियों या इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील तैयार करने होंगे, जिसके लिए उन्हें नकद भुगतान के जरिए प्रेरित किया जाएगा।
यूपी डिजिटल मीडिया नीति में सरकार ने क्या प्रतिबंधित किया है?
सरकार ने कहा है कि कोई भी कंटेंट किसी भी हालत में अभद्र, अश्लील या राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। सरकार ने आगाह किया है कि आपत्तिजनक कंटेंट प्रकाशित करने पर संबंधित इन्फ्लुएंसर या एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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