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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पेंडिंग टैक्स केस को लेकर बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी का पेंडिंग टैक्स को लेकर कोई मामला है तो उसे सुलझाने के लिए 30 सितंबर तक इनकम टैक्स के अंतरिम बोर्ड को आवेदन दिया जा सकता है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पेंडिंग टैक्स केस को लेकर बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी का पेंडिंग टैक्स को लेकर कोई मामला है तो उसे सुलझाने के लिए 30 सितंबर तक इनकम टैक्स के अंतरिम बोर्ड को आवेदन दिया जा सकता है. यह मोहलत वैसे टैक्सपेयर्स को मिल रही है जिनका मामला इनकम टैक्स सेटलमेंट कमिशन (ITSC) में पेंडिंग है.
फाइनेंस एक्ट, 2021 ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है. इसके तहत 1 फरवरी, 2021 के बाद से आईटीएससी का काम बंद कर दिया गया है. संशोधन में यह भी कहा गया है कि 1 फरवरी, 2021 के बाद टैक्स सेटलमेंट का कोई केस आईटीएससी में दायर नहीं किया जाएगा. इसी तारीख को लोकसभा के पटल पर फाइनेंस बिल, 2021 रखा गया था. इसके बाद से आईटीएससी का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है. अब पेंडिंग केस इनकम टैक्स के अंतरिम बोर्ड के पास सेटलमेंट के लिए भेजे जाएंगे.
अंतरिम बोर्ड में होगा निपटारा
इसे देखते हुए 31 जनवरी, 2021 तक टैक्स से जुड़े जो भी मामले हैं, उन सबको निपटाने के लिए 'इंटरिम बोर्ड ऑफ सेटलमेंट' बनाया गया है. अब इसी बोर्ड के सामने सभी पेंडिंग केस रखे जाएंगे और निपटाए जाएंगे. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आईटीएससी से जुड़े जो भी मामले हैं, उन्हें सेटलमेंट बोर्ड में ले जाया जाए. इसके लिए टैक्सपेयर्स को बोर्ड में आवेदन देना होगा. फिर उस आवेदन पर टैक्स के पेंडिंग केस की सुनवाई होगी और वहीं से निपटान होगा.
टैक्सपेयर्स को मिली ये सुविधा
सरकार को जानकारी मिली है कि 1 फरवरी तक कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिनके टैक्स सेटलमेंट का आवेदन आईटीएससी में एडवांस स्टेज में पहुंच गया था. कुछ टैक्सपेयर्स हाईकोर्ट में भी गए और याचिका में आग्रह किया कि सेटलमेंट के लिए उनके आवेदन स्वीकार किए जाएं. कुछ मामलों में हाईकोर्ट ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आईटीएससी से 1 फरवरी के बाद भी आवेदन लेने का निर्देश दिया. इस वजह से टैक्स सेटलमेंट के मामले में कुछ अनिश्चितता देखी जा रही थी.
ऐसे होगा टैक्स का निपटारा
अब सरकार ने कहा है कि पेंडिंग केस के मामले में टैक्सपेयर्स को सेटलमेंट की राहत देते हुए 30 सितंबर तक आवेदन देने का मौका दिया जा रहा है. हालांकि इसमें शर्त है कि जो टैक्सपेयर्स 31 जनवरी, 2021 तक सेटलमेंट का आवेदन देने के योग्य माने गए हैं और जिनके आवेदन की मियाद 31 जनवरी तक थी, वे इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे. ऐसे आवेदन को ही पेंडिंग माना जाएगा और इंटरिम बोर्ड के जरिये टैक्स केस का निपटारा किया जाएगा. यह भी कहा गया है कि जिन टैक्सपेयर्स ने सेटलमेंट बोर्ड में अपना आवेदन दे दिया है, वे वापस नहीं ले सकते. हाईकोर्ट ने जिन टैक्सपेयर्स ने सेटलमेंट के लिए याचिका दी थी, उन्हें सेटलमेंट के लिए बोर्ड में अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी.
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