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किन परिस्थितियों में संशोधित आईटीआर दाखिल करते हैं

Apurva Srivastav
20 July 2023 6:09 PM GMT
किन परिस्थितियों में संशोधित आईटीआर दाखिल करते हैं
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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कई तरह की गलतियां हो सकती हैं. खासकर लोग अपनी सारी आय का खुलासा न करके गलती करते हैं। इसके अलावा कुछ कटौतियों का दावा न करने के कारण भी आईटीआर फाइलिंग में गलतियां हो जाती हैं। ऐसे में आयकर विभाग की ओर से संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि गलतियों को सुधारकर आईटीआर भरा जा सके।संशोधित आईटीआर भरने के लिए आयकर विभाग द्वारा एक निश्चित समय दिया जाता है। इस तय सीमा के भीतर ही आईटीआर भरा जा सकता है. अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले इसे पूरा कर लें. 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा.
संशोधित आईटीआर दाखिल करने के लिए शुल्क
करदाताओं के आईटीआर में कुछ गलतियां पाए जाने पर संशोधित आईटीआर भरने के लिए आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाता है। संशोधित आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको एक निश्चित समय सीमा दी जाती है। इस तय समय के भीतर संशोधित आईटीआर दाखिल करना होगा. इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. संशोधित आईटीआर मुफ्त में दाखिल किया जा सकता है.
आप किन परिस्थितियों में संशोधित आईटीआर दाखिल करते हैं?
मूल आयकर रिटर्न में कुछ गलतियों को सुधारने के लिए
मूल आईटीआर में छूट गई अतिरिक्त आय की रिपोर्टिंग
अतिरिक्त कटौतियों या छूटों को शामिल करना जिनका प्रारंभ में दावा नहीं किया गया था
संशोधित फॉर्म 16 या टीडीएस प्रमाणपत्र के अनुसार जानकारी अद्यतन करना
कर जमा करने पर परिवर्तन की स्थिति में
आयकर विभाग से नोटिस मिलने पर संशोधित आईटीआर
संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि
मूल आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है, लेकिन यदि आप संशोधित आईटीआर दाखिल करने जा रहे हैं, तो विशेषज्ञों का कहना है कि धारा 139(5) करदाताओं को समाप्ति से तीन महीने पहले किसी भी समय संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है। संबंधित मूल्यांकन वर्ष या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो। करदाता 31 दिसंबर 2023 को या उससे पहले यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत से 9 महीने पहले संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
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