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Post Office Savings Account स्कीम में अपना अकाउंट केवल 500 रुपये से खुलवा सकते हैं, जानें सरकारी योजना की पूरी डिटेल

Bhumika Sahu
19 Nov 2021 6:20 AM GMT
Post Office Savings Account स्कीम में अपना अकाउंट केवल 500 रुपये से खुलवा सकते हैं, जानें सरकारी योजना की पूरी डिटेल
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अगर आपके पास बचत के तौर पर छोटी रकम है और आप उसे किसी बचत योजना में लगाना चाह रहे हैं तो आपके लिए Post Office की Post Office Savings Account(SB)​​​​ सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हमारे लिए अपने खर्चों को सही तरह से मैनेज करने के लिए बचत करना काफी जरूरी होता है। बचत करने से हमें भविष्य में आने वाले आकष्मिक खर्चों से निपटने में काफी सहायता मिलती है। अगर आपके पास बचत के तौर पर छोटी रकम है और आप उसे किसी योजना में लगाना चाह रहे हैं तो, आपके लिए Post Office की Post Office Savings Account(SB)​​​​ सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। छोटी बचत योजनाओं मे निवेश करने वाले लोगों के लिए इंडियन पोस्ट नौ अलग अलग बचत योजनाओं की पेशकश करता है। इन्हीं नौ योजनाओं में से एक योजना है, डाकघर बचत खाता योजना। इस योजना के तहत निवेशकों को बेहतर रिटर्न के फायदे के साथ सरकारी सुरक्षा का फायदा भी हासिल होता है। आइए जानते हैं इस सरकारी योजना के बारे में।

कितनी है डिपॉजिट की रकम
Post Office Savings Account(SB)​​​​ स्कीम में कोई व्यक्ति कम से कम 500 रुपये की राशि से आप अपना खाता खुलवा सकता है। डाकघर की इस स्कीम में पैसा जमा करने की कोई भी अधिकतम सीमा तय नहीं है। इसके अलावा आप अपने अकाउंट से कम से कम 50 रुपये से निकासी भी कर सकते हैं।
कौन खुलवा सकता है अपना खाता
Post Office Savings Account(SB) स्कीम में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वह अपना बचत खाता खुलवा सकता है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में, एक व्यक्ति केवल एक ही खाता खुलवा सकता है। एक अभिभावक की तरफ से किसी नाबालिग का भी खाता इस स्कीम में खुलवाया जा सकता है। इसके अलावा इस योजना में ज्वाइंट अकाउंट खोलने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
कितना मिलता है ब्याज
Post Office Savings Account(SB) स्कीम में सिंगल या ज्वाइंट किसी भी तरह का खाता खुलवाने पर अकाउंट होल्डर को सालना 4 फीसद ब्याज दर का लाभ हासिल होता है। इकम टैक्स अधिनियम की धारा 80TTA के तहत सभी बचत बैंक खातों पर 10000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स योग्य आय से छूट प्राप्त होती है। अगर महीने की 10 तारीख और महीने के अंत के बीच शेष रकम 500 रुपये से कम होती है तो, उस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।


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