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TRAI ने हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए मसौदा विनियम जारी किया
Deepa Sahu
3 April 2023 12:46 PM GMT
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नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सोमवार को हितधारकों की टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023 का मसौदा जारी किया।
ट्राई ने 10 दिसंबर, 2001 को डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001 (2001 का 4) की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन अधिसूचित किया। यह विनियम सभी बुनियादी सेवा ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होता है, जिसमें मौजूदा ऑपरेटर जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल और वीएसएनएल शामिल हैं।
संचार मंत्रालय के अनुसार, सेवा मानकों की गुणवत्ता निर्धारित करने का उद्देश्य नेटवर्क प्रदर्शन के मानदंड निर्धारित करके ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना था, जिसे सेवा प्रदाता को अपने नेटवर्क के उचित आयाम द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है; समय-समय पर सेवा की गुणवत्ता को मापना और निर्दिष्ट मानदंडों के साथ उसकी तुलना करना ताकि विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रदर्शन के स्तर की निगरानी की जा सके और इंटरनेट सेवाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके।
यह देखा गया है कि ये विनियम तब जारी किए गए थे जब कम गति के इंटरनेट तक पहुँचने के लिए डायल अप सेवा ही एकमात्र सेवा थी। समय बीतने के साथ, वायरलाइन के साथ-साथ वायरलेस दोनों दूरसंचार नेटवर्क xDSL, FTTH, LTE, आदि प्रौद्योगिकियों पर उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए विकसित हुए हैं।
जबकि लीज्ड लाइन एक्सेस सेवाएं आमतौर पर इंटरनेट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर्स (IGSPs) द्वारा दी जाती हैं, जिनके पास उद्यमों के लिए ISP लाइसेंस होता है, यह एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) आधारित सेवा है।
मंत्रालय ने कहा कि एसएलए आधारित सेवा होने के नाते, अनुबंधित पक्षों के बीच समझौते में सेवा की गुणवत्ता से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।
इसलिए, डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001 की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन वर्तमान संदर्भ में अधिक प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001 (2001 का 4) की सेवा की गुणवत्ता पर विनियम को निरस्त करने का इरादा रखता है।
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