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New Delhi नई दिल्ली, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को एक एडवाइजरी जारी कर जनता को अपने नाम के दुरुपयोग से होने वाली साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय घोटालों में वृद्धि के प्रति आगाह किया। प्राधिकरण के अनुसार, इस धोखाधड़ी में कॉल, संदेश, जाली दस्तावेज़ और फर्जी लेटरहेड के माध्यम से ट्राई अधिकारियों का रूप धारण करके लोगों को धमकाना या गुमराह करना और उन्हें व्यक्तिगत जानकारी साझा करने या धन हस्तांतरित करने के लिए मजबूर करना शामिल है। इसमें कहा गया है, "ट्राई के नाम पर कथित तौर पर की गई ऐसी कोई भी गतिविधि अनधिकृत है और इसका ट्राई से कोई संबंध नहीं है।"
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