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Income Tax Return फाइल करने की अंतिम तिथि कल, जाने पूरी जानकारी

Renuka Sahu
30 July 2023 3:53 AM GMT
Income Tax Return फाइल करने की अंतिम तिथि कल, जाने पूरी जानकारी
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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं. आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2023 को समाप्त हो रही है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं. आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2023 को समाप्त हो रही है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो समय सीमा खत्म होने से पहले इसे भर लें। हालांकि, आयकर विभाग को समयसीमा बढ़ाने की काफी मांग मिल रही है. लोगों को लग रहा है कि इस बार आईटी विभाग समय सीमा को और आगे बढ़ा सकता है. जिससे लोगों को आईटीआर फाइलिंग में ज्यादा समय मिलेगा. तो आइए आपको बताते हैं कि डेडलाइन बढ़ाने के मामले में आईटी विभाग ने क्या कहा और पिछले 4 साल से डेडलाइन बढ़ाने की क्या स्थिति रही है...

इसलिए समयसीमा बढ़ाने की मांग हो रही है
समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहे लोगों का कहना है कि कई राज्यों में बारिश और बाढ़ के कारण करदाताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिसकी वजह से आईटीआर फाइल करने में देरी हो रही है. ऐसे में उनकी मांग है कि आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाई जाए.
हालांकि, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि सरकार इस बार समय सीमा बढ़ाने के मूड में नहीं है और इसे इस बार भी नहीं बढ़ाया जाएगा. बता दें, पिछली बार भी मांग की गई थी लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना था. वहीं, आईटी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं.
उन्होंने दावे भी किये
मुंबई स्थित वित्तीय विशेषज्ञ ए.एन. देसाई ने दावा किया कि भारी ट्रैफिक के कारण आईटीआर पोर्टल धीमा हो गया है। जिसके कारण यह काम समय सीमा के अंदर पूरा होना मुश्किल है. अगर इसे नहीं बढ़ाया गया तो कई लोगों को बिना किसी गलती के भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
पिछले चार की स्थिति
असेसमेंट ईयर 2019-20 यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चार बार बढ़ाई गई। इसी तरह, कोरोना के कारण आकलन वर्ष 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 थी। लेकिन पिछले साल इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इस साल भी केंद्र ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया था कि 31 जुलाई के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा. इसलिए अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो अगले तीन दिनों में यह काम पूरा कर लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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