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आइटीआर वेरीफाई कराने की आज है आखिरी तारीख, जाने इसके बाद में कितना लगेगा जुर्माना

Harrison
31 Aug 2023 10:52 AM GMT
आइटीआर वेरीफाई कराने की आज है आखिरी तारीख, जाने इसके बाद में कितना लगेगा जुर्माना
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आयकर रिटर्न दाखिल करने का अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है। फाइलिंग हो जाने के बाद अगला कदम आईटीआर वेरिफिकेशन का होता है. बिना किसी जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को समाप्त हो गई और करदाताओं के पास इसे दाखिल करने की तारीख से अपने फॉर्म को सत्यापित करने के लिए एक महीने का समय है। वह एक महीना लगभग पूरा हो चुका है. अगर आपने आज भी यानी 31 जुलाई तक वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
इसे लेकर आयकर विभाग ने दो दिन पहले एक ट्वीट भी किया था. जिसमें लिखा था कि प्रिय करदाताओं, रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने आईटीआर को सत्यापित करना याद रखें। विलंबित सत्यापन से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार नेट फाइलिंग हो सकती है। देरी न करें, आज ही अपना आईटीआर सत्यापित करें!
ITR वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है?
ई-सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका आईटीआर ई-सत्यापित माना जाएगा। यह चरण पूरा होने के बाद, यदि आप पात्र हैं तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आप आईटीआर वेरिफिकेशन की समय सीमा चूक गए हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आईटी विभाग के मुताबिक, अगर आप समय सीमा के भीतर आईटीआर वेरिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका आईटीआर रद्द कर दिया जाएगा और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
ITR वेरिफाई कैसे करें?
इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल आईटीआर को विभिन्न माध्यमों से सत्यापित किया जा सकता है। यदि आपके पास डिजिटल साइन है तो आप इसे सत्यापित करने के लिए अपने डिजिटल साइन का उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप अपने नेट बैंकिंग सुविधा वाले बैंक खाते या अपने डीमैट खाते से ओटीपी उत्पन्न करके भी इसे सत्यापित कर सकते हैं।
आप अपने आधार नंबर का उपयोग करके आईटीआर सत्यापित कर सकते हैं। मुंबई स्थित टैक्स और निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन एक मीडिया रिपोर्ट में कहते हैं कि आप आईटीआर वी की एक हस्ताक्षरित प्रति बेंगलुरु के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में भेजकर भी इसे सत्यापित कर सकते हैं।इस बीच, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग टैक्स रिफंड पाने के लिए औसत प्रोसेसिंग समय को कम करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स विभाग इसे मौजूदा 16 दिन से घटाकर 10 दिन करने पर विचार कर रहा है.
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