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टैक्सपेयर्स के लिए GSTR-3B फाइल करने की आज आखिरी तारीख, जानें

Bhumika Sahu
22 Oct 2021 7:07 AM GMT
टैक्सपेयर्स के लिए GSTR-3B फाइल करने की आज आखिरी तारीख, जानें
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आज कुछ GST टैक्सपेयर्स के लिए जुलाई से सितंबर 2021 की तिमाही के लिए अपना क्वाटर्ली GSTR-3B रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. अगर आप GST टैक्सपेयर हैं, जो QRMP स्कीम के तहत आते हैं और उनके बिजनेस करने की प्रिंसिपल जगह स्टेट ग्रुप 1 में है, तो आज आपके लिए GSTR-3B रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आज कुछ GST टैक्सपेयर्स के लिए जुलाई से सितंबर 2021 की तिमाही के लिए अपना क्वाटर्ली GSTR-3B रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. अगर आप GST टैक्सपेयर हैं, जो QRMP स्कीम के तहत आते हैं और उनके बिजनेस करने की प्रिंसिपल जगह स्टेट ग्रुप 1 में है, तो आज आपके लिए GSTR-3B रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत छोटे करदाताओं की मदद करने के लिए क्वाटर्ली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स (QRMP) स्कीम को पेश किया था. यह उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है. इस स्कीम के तहत वे टैक्सपेयर्स तिमाही आधार पर GSTR-3B फाइल और हर महीने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.

स्टेट ग्रुप 1 में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीयू और दादरा एंड नगर हवेली और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं. यानी इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारोबारियों के लिए GSTR-3B रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख है. यह जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) ने ट्वीट करके दी है.
इन टैक्सपेयर्स के लिए 24 अक्टूबर आखिरी तारीख
CBIC ने यह भी बताया कि इसके अलावा जिन टैक्सपेयर्स का कारोबार करने की मुख्य जगह स्टेट ग्रुप 2 के राज्यों में आती है. और वे QRMP स्कीम के तहत भी शामिल हैं, उनके लिए अपना GSTR-3B रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 24 अक्टूबर 2021 है. स्टेट ग्रुप 2 में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर शामिल हैं. यानी जिन कारोबारियों के बिजनेस करने की प्रिसिंपल जगह इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, उनके लिए इस रिटर्न को फाइल करने में अभी 3 दिन बचे हैं.
GSTR-3B क्या है?
GSTR-3B एक स्वघोषित जीएसटी रिटर्न है, जिसे हर महीने फाइल किया जाता है. QRMP स्कीम के तहत यह अवधि तिमाही की होती है. इसे रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को जुलाई 2017 से फाइल करना होता है.
हर GSTIN के लिए एक अलग GSTR-3B फाइल करना होता है. GSTR-3B को फाइल करने की तारीख या उससे पहले GST लायबिलिटी का भुगतान करना जरूरी है. एक बार GSTR-3B को फाइल करने के बाद, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है. जीरो लायबिलिटी के मामले में, भी GSTR-3B को फाइल करना अनिवार्य है.
किसे फाइल करना होता है GSTR 3B?
हर व्यक्ति जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है, उसके लिए GSTR-3B फाइल करना जरूरी होता है.
हालांकि, इन लोगों को GSTR-3B नहीं फाइल करना होता है:
1 कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स
2 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स
3 नॉन-रेजिडेंट टैक्सेबल व्यक्ति.


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