व्यापार

गाड़ी की RC ट्रांसफर कराने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर, बस फॉलो करें ये टिप्स

Tulsi Rao
25 March 2022 3:38 AM GMT
गाड़ी की RC ट्रांसफर कराने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर, बस फॉलो करें ये टिप्स
x
कई बार RTO ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं. आज हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बता रहे हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कई लोग सेकंड हैंड गाड़िया खरीदते-बेचते हैं. आपको बता दें कि जब तक आप गाड़ी की ओनरशिप अपने नाम ट्रांसफर (RC Transfer) नहीं कर लेते हैं तब तक आप उस वाहन के मालिक नहीं कहे जाते हैं. आप पुराना वाहन खरीद या बेच रहे हैं तो आपके लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना बेहद जरूरी है. RC Transfer कराने में काफी दिक्कतों को झेलना पड़ता है. कई बार RTO ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं. आज हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बता रहे हैं.

14 दिन के अंदर RC ट्रांसफर कराना जरूरी
किसी भी गाड़ी को बेचने के विक्रेता को 14 दिन के अंदर उसकी RC ट्रासंफर करानी जरूरी होती है. इसके लिए आपको अपने RTO में अप्लाई करना होगा. जिसमें कुछ कागजों की जरूरत पड़ती है. इन कागजों में RC की ओरिजिनल कॉपी होना आवश्यक है. इसके अलावा आपको Form 29 भरना होगा, जिसमें खरीदने वाले का पासपोर्ट साइज फोटो और खरीदार के साइन होना जरूरी हैं. यह फॉर्म RTO की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाता है जिसे कि आप डाउनलोड करके RTO में जमा कर सकते हैं. इसके बाद 30 दिन के अंदर RC ट्रांसफर होकर नए पते पर भेज दी जाती है. लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के ट्रांसफर होने की स्थिति में फॉर्म 28 का उपयोग किया जाता है जिसमें कि 30 दिन से ज्यादा का समय लग सकता है.
ऐसे करें ऑफलाइन ट्रांसफर
1. इसके लिए सबसे पहले आपको Ministry of Transport Highway की आधिकारीक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/
2. इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर , ईमेल एड्रेस आदि डालकर अपना अकाउंट बनाना है.
3. अकाउंट बन जाने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है. यहां आपको Vehicle Related service ऑप्शन सिलेक्ट करना है.
4. अब आपके सामने एक APPLICATION FORM खुलेगा, जहां आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल कर OTP आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा.
5. OTP दर्ज करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा. यहां आपको Transfer of Ownership ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
6. SUBMIT करने के बाद आपके सामने FORM आएगा, यहां आपको वाहन और रजिस्ट्रेशन के जानकारी देना है.
7. अब आपको फॉर्म सबमिट करना है. इसके बाद अपनी इच्छानुसार RTO ऑफिस से अपॉइंटमेंट की तारीख ले सकते हैं.
आरटीओ ऑफिस जाकर आपको बताया गया सारा प्रोसेस करें, यहां आपको सभी डॉक्यूमेंट और प्रोसेसिंग फीस देना होगी. इसके बाद आपको तारीख बताई जाएगी, उस दिन जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.


Next Story