
महत्वपूर्ण : वित्तीय लेनदेन के प्रबंधन में पैन कार्ड महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत पहचान के लिए लाए गए 'आधार' के साथ पैन कार्ड को लिंक करने से ही वित्तीय लेन-देन सुचारु रूप से हो सकेगा। 1000 रुपये जुर्माना देकर कनेक्शन जोड़ने की समय सीमा पिछले महीने के अंत में खत्म हो गई है. हालांकि, आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहले ही तय कर लिया है कि जो पैन कार्ड इस समय सीमा से पहले लिंक नहीं होंगे, वे बेकार हो जाएंगे। हालाँकि..जिन लोगों ने पैन-आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है..सीबीडीटी ने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक करने का एक और अवसर प्रदान किया है। जो लोग पिछले महीने के अंत तक पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया से चूक गए थे, वे पहले 1000 रुपये का जुर्माना देकर अपना पैन कार्ड बहाल करा सकते हैं। हालाँकि, इसमें 30 दिन लगते हैं। 28 मार्च को, सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में घोषणा की कि पैन कार्ड के साथ वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा सकता है, जो तब तक बेकार हो चुका है।
सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक सबसे पहले 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. फिर पैन कार्ड-आधार लिंकेज के लिए आवेदन करें। ऐसे लोगों को आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल के ई-पे टैक्स सेक्शन में जुर्माना भरना होगा। फिर आधार-पैन कार्ड लिंकिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन करें। आवेदन करने वालों का पैन-आधार एक महीने बाद अपडेट किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप इस महीने की पांच तारीख को जुर्माना भरते हैं और पैन कार्ड-आधार लिंक के लिए आवेदन करते हैं, तो यह चार अगस्त तक अपडेट हो जाएगा।