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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। RBI Rules: भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर कड़े फैसले लेते रहता है. वहीं कई बार आरबीआई को अन्य बैंकों के खिलाफ प्रतिबंध या जुर्माना लगाते हुए भी देखा गया है. अब आरबीआई की ओर से फिर से कड़ा कदम उठाते हुए चार बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके साथ ही ग्राहकों को भी तगड़ा झटका लगा है. अब बैंक से जुड़े ग्राहक भी आरबीआई के जरिए तय की गई लिमिट के हिसाब से ही पैसों की निकासी कर सकते हैं.
इन बैंक पर प्रतिबंध
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. इसमें ग्राहकों के अपने बैंक खातों से पैसा निकालने की सीमा लगाना शामिल है. इन बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. आरबीआई के अनुसार, साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और बहराइच के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया है.
इतनी कर सकते हैं बैंक से निकासी
आदेश के मुताबिक, साईबाबा जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ता 20,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते है. जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है. इसी तरह, नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपये कर दी गई है. आरबीआई ने बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी कई प्रतिबंध समेत ग्राहकों द्वारा धन निकासी पर रोक लगा दी है.
केंद्रीय बैंक द्वारा चार सहकारी बैंकों को यह निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जारी किए गए है, जो छह महीने तक लागू रहेंगे. रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि उसने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 'धोखाधड़ी' से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन को लेकर 57.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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