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बदल गया इनकम टैक्स से जुड़ा ये अहम नियम, 21 अप्रैल से हुआ लागू, आपका जानना है जरूरी

Neha Dani
24 April 2022 1:05 PM GMT
बदल गया इनकम टैक्स से जुड़ा ये अहम नियम, 21 अप्रैल से हुआ लागू, आपका जानना है जरूरी
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नए बदलावों से इनकम टैकस फाइलिंग का दायरा बढ़ेगा और ज्‍यादा से ज्‍यादा होगों को टैक्‍स नेट में आया जा सकेगा.

अगर आप भी टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है. सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने के नियमों में बदलाव कर दिया है. दरअसल, सरकार ने ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया है. वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है.

वित्त मंत्रालय ने जारी किए आदेश
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार, अब अलग इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. नए नियम के तहत अब ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को टैक्‍स के दायरे में लाया जा सकेगा. ये नए नियम 21 अप्रैल से प्रभावी माने जाएंगे.
जानिए क्या कहते हैं नए नियम?
नए नियम के अनुसार, अगर किसी कारोबार में बिक्री, टर्नओवर या इनकम 60 लाख से ज्‍यादा है तो कारोबारी को रिटर्न फाइल करना होगा. अगर किसी नौकरीपेशा की कमाई सालाना 10 लाख रुपये से अधिक है तो भी उन्हें ITR दाखिल करना होगा. TDS और TCS की रकम एक साल में अगर 25,000 रु से ज्‍यादा है तब भी इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना होगा. आपको बता दें कि 60 साल या उससे ज्‍यादा उम्र के टैक्‍सपेयर्स के लिए TDS+TCS की लिमिट 50,000 रुपये ही रखी गई है.
बैंक डिपॉजिट पर भी लगेगा ITR
नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, बैंक सेविंग्‍स अकाउंट में जमा रकम 1 साल में 50 लाख या इससे ज्‍यादा है, तो ऐसे डिपॉजिटर्स को भी अपना टैक्‍स रिटर्न फाइल करना होगा. 21 अप्रैल से नए नियम लागू माने जाएंगे. सरकार का मानना है कि नए बदलावों से इनकम टैकस फाइलिंग का दायरा बढ़ेगा और ज्‍यादा से ज्‍यादा होगों को टैक्‍स नेट में आया जा सकेगा.


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