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अक्सर आपने देखा होगा कि बैंक लोन देने के लिए आपसे कुछ दस्तावेज मांगते हैं। बैंक इन दस्तावेजों को तब तक अपने पास रखते हैं जब तक कि कर्ज का पूरा भुगतान नहीं हो जाता। लेकिन मान लीजिए कि बैंक से आपके दस्तावेज गुम हो गए हैं तो क्या होगा? बता दें, आरबीआई ने हाल ही में इसके लिए एक अहम फैसला लिया है। अगर बैंक से आपके दस्तावेज खो गए हैं तो बैंक को आपको इसकी भरपाई करनी पड़ सकती है।
दस्तावेज़ किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये खो गए तो परेशानी हो सकती है। आरबीआई इस समस्या के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें मानने पर विचार कर रहा है। ऐसे में अगर आपके दस्तावेज खो जाते हैं तो बैंक को पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।
यह है पूरा मामला
इस साल अप्रैल में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो ने केंद्रीय बैंक को अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि कर्ज लेने वाले का पेपर खोने पर बैंक को जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस सिफारिश पर हितधारकों से सात जुलाई तक राय मांगी गई है।
दस्तावेज लौटाने के नियम बने
पैनल ने अपनी सिफारिशों में सुझाव दिया है कि अगर किसी का लोन अकाउंट बंद हो जाता है तो बैंक को सभी दस्तावेज जस के तस लौटाने की तारीख तय करनी होगी. अगर दस्तावेजों को लौटाने में देरी हुई तो बैंक को कर्जदार को पेनल्टी के तौर पर मुआवजा देना होगा।
हालाँकि, बैंक इन दस्तावेजों को तब तक अपने पास रखते हैं जब तक कि ऋण पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता। अगर कोई कर्जदार समय पर कर्ज नहीं चुकाता है तो बैंक इन दस्तावेजों की मदद से उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
Tara Tandi
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