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इस Bank पर हमेशा के लिए लगा ताला

Apurva Srivastav
28 Jun 2023 10:33 AM GMT
इस Bank पर हमेशा के लिए लगा ताला
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसी के साथ ये बैंक हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा. RBI की तरफ से बताया गया है कि कर्नाटक के महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है. अब यह केवल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) की तरह ही काम कर सकेगा. रिजर्व बैंक का ये आदेश मंगलवार से प्रभावी हो गया है.
1994 में मिला था लाइसेंस
RBI ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक को 23 मार्च 1994 में बैंकिंग लाइसेंस दिया था, लेकिन किसी कारणवश अब इस लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है. बता दें कि पिछले कुछ समय से RBI सहकारी बैंकों से सख्ती से निपट रहा है. उदाहरण के तौर पर इससे पहले आरबीआई ने अप्रैल में अडूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया था और इसे केवल NBFC के तौर पर काम करने की अनुमति दी थी. वित्त वर्ष 2023 में आरबीआई अब तक कम से कम 9 बैंकों का लाइसेंस रद्द कर चुका है.
इन पर भी गिरी गाज
रिजर्व बैंक नियमों के उल्लंघन पर बैंकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करता रहता है. सोमवार को ही 7 सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया था. इन बैंकों में टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक, पनिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक, द बेरहामपुर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक, सोलापुर सिध्देश्र्वर सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और उत्तरपारा को- ऑपरेटिव बैंक आदि शामिल हैं. इसके अलावा, RBI ने उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड पर 28 लाख का जुर्माना लगाया था.
ये बड़े बैंक भी शामिल
आरबीआई ने सहकारी बैंकों के साथ ही सोमवार की कार्रवाई में कुछ बड़े बैंकों पर भी जुर्माना लगाया था. इसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक (J&K Bank), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) और एक्सिस बैंक ( Axis Bank) का नाम भी शामिल है. क्रेडिट कार्ड नियम उल्लंघन के कारण इन बैंकों पर ये जुर्माना लगा था. RBI ने कार्रवाई करते हुए जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.45 करोड़ और एक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी.
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