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Business व्यापार:कॉरपोरेट सेक्टर के ज्यादातर कर्मचारियों को EPFO का लाभ मिलता है. यह EPFO कर्मचारियों को एक उपयुक्त बचत सुविधा प्रदान करता है. अब केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडावी ने EPFO यानी प्रोविडेंट फंड को लेकर एक अहम घोषणा की है. उनकी इस घोषणा से कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है. वर्तमान में अगर कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड से जल्दी निकासी करना चाहते हैं तो ऑटो सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपये है. EPFO के नियमों के मुताबिक 3 दिनों के अंदर ऑटो सेटलमेंट मोड में 1 लाख रुपये तक की निकासी हो जाती है. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडावी ने घोषणा की है कि इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा.
पहले EPFO खातों से 1 लाख रुपये की सीमा से ऊपर की समय से पहले निकासी के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था. अब इस प्रक्रिया को 5 लाख रुपये तक सरल कर दिया गया है. महामारी के दौरान कर्मचारियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन अग्रिम निकासी प्रणाली शुरू की गई थी. बाद में मेडिकल कारणों, शिक्षा, शादी और घर खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होने पर प्रोविडेंट फंड से ऑटो सेटलमेंट मोड में धन निकाला जा सकता था. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडावी ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में ईपीएफओ खातों से समय से पहले निकासी के लिए 8.95 मिलियन से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 161 प्रतिशत बढ़ा है। इस प्रकार, इस वित्त वर्ष में ईपीएफओ से समय से पहले निकासी के लिए 2.34 करोड़ आवेदन दायर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में 31 प्रतिशत आवेदनों का स्वतः निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में यह आंकड़ा 59 प्रतिशत होगा।
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