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आज से बदल जायेंगे यह, डीमैट अकाउंट और एडवांस टैक्स से जुड़े ये नियम, जाने पूरी जानकारी

Harrison
1 Sep 2023 12:11 PM GMT
आज से बदल जायेंगे यह, डीमैट अकाउंट और एडवांस टैक्स से जुड़े ये नियम, जाने पूरी जानकारी
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आज सितंबर महीने का पहला दिन है और आज से फाइनेंस से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे. इन बदलावों का सीधा असर आपके पैसे यानी आपकी जेब पर पड़ेगा। आपको बता दें, सितंबर महीने में पैसों से जुड़े कई कामों की डेडलाइन है। ऐसे में अगर आप 2000 रुपये के नोट बदलना या जमा करना चाहते हैं या फ्री में आधार अपडेट और डीमैट नॉमिनेशन कराना चाहते हैं तो जल्दी करा लें। क्योंकि समय सीमा खत्म होने के बाद आपको इन कामों को कराने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए यह जानना जरूरी है कि इस महीने किस काम की डेडलाइन कब खत्म हो रही है. जिससे आप अपना काम समय पर पूरा कर सकें।
2,000 रुपये के नोट बदलना - 2,000 रुपये के नोट बदलने या बैंक में वापस करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा है कि नोटों को उस दिन के बाद भी कानूनी निविदा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
डीमैट नामांकन- भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी डीमैट और ट्रेडिंग खाताधारकों के लिए नामांकन या निकास नामांकन करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी है। निवेशक दो-कारक प्रमाणीकरण लॉगिन के माध्यम से अपना नामांकन जमा या वापस ले सकते हैं। स्टॉक ब्रोकरों या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और नामांकित व्यक्ति की पहचान जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को अब वैकल्पिक बना दिया गया है।
जियो फाइनेंशियल - जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (जेएफएसएल), रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग हुई एक अलग इकाई, जो अब शेयर बाजार में सूचीबद्ध है, को आज, 1 सितंबर, 2023 से सभी एसएंडपी बीएसई सूचकांकों से हटा दिया जाएगा।
फ्री आधार अपडेट-आधार को फ्री में अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है. हालाँकि, यह सेवा केवल myAadhaar पोर्टल पर मुफ्त में उपलब्ध है। जबकि फिजिकल आधार केंद्रों पर अपडेशन के लिए पहले की तरह 50 रुपये शुल्क लिया जाता है. अगर धारक 14 सितंबर तक अपना आधार अपडेट नहीं कराता है तो 15 सितंबर 2023 से myAadhaar पोर्टल पर अपडेशन के लिए फीस भी ली जाएगी.
अग्रिम कर की दूसरी किस्त-आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम कर की दूसरी किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। एडवांस टैक्स का भुगतान चार किश्तों में किया जाता है। इसमें कुल टैक्स देनदारी का 15 फीसदी 15 जून तक और 45 फीसदी 15 सितंबर तक जमा करना अनिवार्य है.
एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में बदलाव- एक्सिस बैंक ने अपने मशहूर मैग्नस क्रेडिट कार्ड के नियम और शर्तों में बदलाव किया है. एक्सिस बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे। इन नियमों के तहत बैंक ने वार्षिक शुल्क 10,000 रुपये + जीएसटी से बढ़ाकर 12,500 रुपये + जीएसटी करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा बैंक की ओर से EDGE रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए भी नए नियम लाए गए हैं. इसके अलावा नए कार्डधारकों के लिए Tata CLiQ वाउचर को बंद करना भी इन बदलावों में शामिल है।
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