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एलपीजी सिलेंडर, कृषि उपकर के साथ बदले ये नियम

Tara Tandi
1 Sep 2023 4:55 AM GMT
एलपीजी सिलेंडर, कृषि उपकर के साथ बदले ये नियम
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जब भी कोई नया महीना शुरू होता है तो कई बड़े बदलाव होते हैं। इस महीने भी कई बड़े बदलाव होंगे। इस बदलाव का सीधा असर आपके मासिक बजट पर पड़ता है। इस महीने भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों समेत कई और बड़े बदलाव होंगे। आइए जानते हैं इस महीने क्या-क्या बदलाव होंगे।
एलपीजी की कीमत में बदलाव
देशभर में तेल एवं गैस वितरण कंपनियों ने गैस की कीमतों में बदलाव किया है। घरेलू एलपीजी की कीमतों में कटौती का फैसला दो दिन पहले ही लिया गया है. सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की है। यह कटौती उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को मिलेगी। भारत की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 903 रुपये में उपलब्ध है।
क्रेडिट कार्ड नियम
देश के निजी बैंक एक्सिस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, 1 सितंबर 2023 को मैग्नस क्रेडिट कार्ड यूजर्स को कुछ ट्रांजेक्शन पर कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा उन्हें कई चार्ज भी चुकाने होंगे.
निःशुल्क आधार कार्ड अपडेट
UIDAI के मुताबिक, आधार यूजर्स फ्री में आधार अपडेट कर सकते हैं। इसकी समय सीमा 14 सितंबर 2023 है। आप आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, जबकि आधार केंद्र पर जाकर अपडेट करने के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा।
2,000 रुपये के नोट बदले
आरबीआई द्वारा 2,000 रुपये के नोट बदलने या जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। इसका मतलब है कि आप इस तारीख तक इन्हें बदल सकते हैं।
म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव
सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम की डायरेक्ट स्कीम के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया है। ये नियम आज से लागू हो जाएंगे. इसमें म्यूचुअल फंड से बिजनेस करना बेहद आसान हो जाएगा.
आईपीओ नियमों में बदलाव
आईपीओ की लिस्टिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है. अब आईपीओ निवेशकों के लिए 6 दिनों तक खुला रहेगा. आपको बता दें कि पहले आईपीओ निवेशकों के लिए केवल 3 दिनों के लिए खुला था। यह नियम 1 सितंबर 2023 यानी आज से लागू होगा.
कृषि सेस में दी गई छूट
सरकार ने शुक्रवार से एलपीजी, तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात को 15 प्रतिशत कृषि उपकर से छूट दे दी है। जुलाई में सरकार ने इन वस्तुओं के आयात पर 15 फीसदी का कृषि उपकर लगाया था. वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि एलपीजी, तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात को 1 सितंबर से कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) से पूरी तरह छूट दी गई है।
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