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इन लोगों को नहीं देना होगा कोई टैक्स

Apurva Srivastav
19 July 2023 12:59 PM GMT
इन लोगों को नहीं देना होगा कोई टैक्स
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वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। जैसे-जैसे यह दिन नजदीक आ रहा है, आयकर के दायरे में आने वाले लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल करना शुरू कर दिया है। इसी प्रक्रिया के बीच मोदी सरकार ने कुछ लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने कहा है कि कुछ लोगों को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. जिन लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता उनमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं।
कुछ वरिष्ठ नागरिकों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194पी के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। यह नियम अप्रैल 2021 से लागू है. जिन लोगों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है उनमें 75 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिक शामिल हैं। वरिष्ठ नागरिकों को कुछ शर्तों के साथ टैक्स छूट दी जाती है। इस नियम के तहत 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को बैंक से मिलने वाली पेंशन और ब्याज आय की घोषणा सरकार के पास जमा करानी होगी।
जिन नागरिकों की आय कर योग्य आय से कम है, उन्हें कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उनकी आय से कोई टीडीएस काटा गया है तो आईटीआर दाखिल करना जरूरी है, तभी उन्हें रिफंड मिल सकता है।
आईटीआर दाखिल करने से छूट की शर्तें
– व्यक्ति की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
– व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए.
– व्यक्ति बैंक में एक घोषणा पत्र जमा करता है
– एक बार यदि बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर काट लेता है तो उन्हें रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
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