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अक्टूबर से बदल जाएंगे ये जरूरी नियम, जॉब से लेकर जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए डिटेल
Bhumika Sahu
17 Sep 2021 5:37 AM GMT
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Important Changes from 1st October: अगले महीने यानी अक्टूबर को शुरू होने में महज 2 सप्ताह बचे हैं. क्या आपको पता है कि अक्टूबर से देश में कई नए बदलाव होने जा रहे हैं. इन बदलावों का देश के तमाम लोगों पर असर होगा.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हर महीने की पहली तारीख से देश में कुछ नए नियम या बदलाव लागू होते हैं. अक्टूबर में भी ऐसा होने जा रहा है.1 अक्टूबर से रोजमर्रा की कई चीजें बदलने (changes from 1st October) वाली हैं. इन बदलावों का संबंध खास से लेकर आम आदमी तक के जीवन से है. इनमें बैंकिंग, LPG समेत कई बदलाव शामिल हैं. आइए जानते हैं क्या हैं ये बदलाव और कैसे इसका असर आपकी जेब पर होगा.
1 अक्टूबर से नहीं चलेगी पुरानी चेकबुक
1 अक्टूबर से तीन बैंकों की चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो जाएंगे. ये बैंक हैं- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) और इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank). बता दें कि ये बैंक वो है जिनका हाल ही में दूसरे बैंकों में विलय हुआ है. बैंकों का विलय होने से अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबरों, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड में बदलाव होने के कारण 1 अक्टूबर 2021 से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को रिजेक्ट कर देगा. इन बैंकों की सभी चेकबुक अमान्य हो जाएगी.
1 अक्टूबर से हफ्ते में 4 दिन करनी होगी नौकरी
केंद्र की मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों (Labour Code Rules) को लागू कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो लेबर कोड के नियमों के तहत कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का विकल्प मिल सकता है. हफ्ते में पांच या छह दिन की जगह सिर्फ 4 दिन काम करने का बेनिफिट मिल सकता है. हालांकि, इससे आपके एक दिन के काम के घंटे 9 से बढ़कर 12 घंटे हो सकते हैं.
पैन कार्ड हो जाएगा बेकार
1 अक्टूबर से आधार और पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड (PAN Card) बेकार हो जाएगा. दरअसल, पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 30 सितंबर, 2021 तक है. अगर इस दौरान किसी ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो उनके पैन कार्ड को 1 अक्टूबर 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. बता दें कि अगर आपका पैन कार्ड एक बार बंद हो गया तो फिर इसे दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.
LPG सिलेंडरों की कीमतों में होगा बदलाव
1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा. बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर (LPG gas cylinder) की नई कीमतें तय की जाती हैं.
दिल्ली में बंद हो जाएगी प्राइवेट शराब की दुकानें
देश की राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर से प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी. 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच यानी 47 दिन तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. अब दिल्ली में आगामी 17 नवंबर से नई आबकारी नीति के तहत दुकानें खुलेंगी. इस दौरान सिर्फ सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री होगी.
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