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ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ग्राहकों से इलेक्ट्रिक वाहनों के नाम पर पैसे वसूले थे। फेम 2 योजना के तहत केंद्र सरकार उन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी देती है जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपये से कम है। अब ये कंपनियां ग्राहकों को उनका पैसा लौटाएंगी. इन कंपनियों ने नियम का उल्लंघन किया था. दरअसल, पूरा मामला ईवी चार्जर के नाम पर वसूले गए पैसे का है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के चार्जर के नाम पर कंपनियों ने ग्राहकों को 300 करोड़ रुपये डकार लिए हैं. जिसे अब उन्हें वापस करना होगा. अब तक टॉप 4 स्कूटर कंपनियां ग्राहकों को 300 करोड़ रुपये में से 10 करोड़ रुपये वापस कर चुकी हैं।
आपको बता दें, कंपनियों पर आरोप है कि FAME-II के तहत सब्सिडी का दावा करने के लिए कंपनियों ने अपने स्कूटरों की कीमतें कम रखी थीं, लेकिन चार्जर और सॉफ्टवेयर के नाम पर ग्राहकों से अलग से पैसे लिए थे। इतना ही नहीं, कंपनियां बाद में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर ग्राहकों से पैसे वसूल रही थीं। जिस पर अब कंपनियों को ग्राहकों को पैसे लौटाने होंगे. आइए बताते हैं कौन सी कंपनी कितने रुपये वापस करेगी।
टॉप 4 ई-स्कूटर कंपनियां लौटाएंगी इतने पैसे!
ओला अपने 1 लाख ग्राहकों को 130 करोड़ रुपये लौटाएगी.
एथर- 95 हजार ग्राहकों को 157.78 करोड़ रुपये लौटाए जाएंगे.
टीवीएस 87,000 ग्राहकों को 15.6 करोड़ रुपये लौटाएगा।
हीरो मोटोकॉर्प- 1100 ग्राहकों को 2.26 करोड़ रुपये रिफंड करेगी.
अब तक लौटा चुके हैं इतने पैसे
सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपने कुल बकाया रिफंड में से 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जबकि एथर एनर्जी ने 3.97 करोड़ रुपये वापस किए हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने 1.64 करोड़ और टीवीएस मोटर कंपनी ने 9 लाख लौटाकर अपना अधिकांश बकाया कम कर दिया है।
ई-स्कूटर के लिए चार्जर नियम क्या कहता है?
भारी उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियां फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) के तहत सब्सिडी ले रही हैं। सब्सिडी नियम के तहत ये कंपनियां ग्राहकों से चार्जर का भुगतान नहीं ले सकती हैं। इसके बावजूद वाहन कंपनियां चार्जर के नाम पर ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल रही थीं। जो कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है. हालांकि इस मामले में मंत्रालय के पास शिकायत आई थी. मामले की जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद मंत्रालय ने ग्राहकों के हित में इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया।
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Harrison
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