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TDS रिटर्न भरते है तो आ गया नया नियम, जान लें, बच जाएगी बड़ी परेशानी

Tara Tandi
11 Oct 2023 9:56 AM GMT
TDS रिटर्न भरते है तो  आ गया नया नियम, जान लें, बच जाएगी बड़ी परेशानी
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टीडीएस रिटर्न पाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। टैक्स विभाग ने टीडीएस रिटर्न के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. जो आपको जानना जरूरी है. अगर आप इस खबर से चूक गए तो भविष्य में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दरअसल, सीबीडीटी ने 1 अक्टूबर 2023 से एक नया बदलाव किया है. अगर आपके टीडीएस में कोई नई समस्या है तो इस नए नियम से उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है.
आपको इस बड़ी समस्या से बचाएगा
जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीडीटी ने अगस्त 2023 में एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 71 जारी किया था। इसका मतलब है कि टीडीएस से संबंधित किसी भी मामले के लिए आपको इसकी आवश्यकता है। ऐसे में अगर आपका टीडीएस गलत साल में काटा गया है यानी आय किसी और साल में दिखाई गई है और टीडीएस किसी और साल में काटा गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
आयकर अधिनियम 1962 में संशोधन
इस फॉर्म के जरिए साल में बदलाव आसानी से किया जा सकता है. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1962 में संशोधन किया गया है. हालांकि, फिलहाल सिर्फ पिछले 2 साल की टीडीएस समस्या का ही समाधान किया जा सकता है.
यह है फॉर्म प्राप्त करने और भरने की प्रक्रिया
आइए अब आपको बताते हैं कि यह फॉर्म कहां से मिलेगा और इसे भरने की प्रक्रिया क्या है? आपको फॉर्म 71 केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिलेगा। जमा करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड की भी जरूरत होगी. चलिए स्टेप बाई स्टेप समझते हैं.
1. हमें इनकम टैक्स की साइट से फॉर्म 71 डाउनलोड करना होगा.
2. फॉर्म में हमें नाम, पैन, पता, साल जिसमें आय दिखाई गई, साल जिसमें टीडीएस काटा गया, कितना टीडीएस काटा गया, हम टीडीएस का दावा क्यों कर रहे हैं जैसी जानकारी भरनी होगी।
3. इसके बाद साइन करें और सबमिट करें। इसे वैसे ही वेरिफाई करना होगा जैसे हम ITR को वेरिफाई करते हैं.
4. इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होगी.
इसके बाद अगर आपका दावा सही है तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा. कर विभाग के इस सुधार का स्वागत किया जाना चाहिए।
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