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नेशनल पेंशन स्कीम में एंट्री और एक्जिट संबंधित नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, चेक करें पूरी जानकारी

Kunti Dhruw
29 Aug 2021 1:45 PM GMT
नेशनल पेंशन स्कीम में एंट्री और एक्जिट संबंधित नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, चेक करें पूरी जानकारी
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नेशनल पेंशन स्कीम

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस में एंट्री संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए बाहर निकलने के नियमों को सरल किया गया है। आइए जानते हैं कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए सर्कुलर में क्या कुछ कहा गया है।

एंट्री की सीमा 70 साल की गई
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए सर्कुलर के अनुसार अब एनपीएस में ज्वाइनिंग की अधिकतम उम्र 65 की जगह 70 वर्ष होगी। इस नए संशोधन के बाद अब 18 से 70 वर्ष की उम्र तक लोग एनपीएस में एंट्री कर सकेंगे।
कोई भारतीय और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी 70 वर्ष की उम्र तक इसमें एंट्री कर सकेंगे साथ ही इसमें अधिकतम 75 वर्ष तक निवेश करने की छूट रहेगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा, 'ऐसे सब्स्क्राइबर, जिनका एनपीएस अकाउंट बंद हो चुका है। ऐसे सभी लोग भी नए नियमों के अनुसार नया खाता खोल सकते हैं।'
पीएफआरडीए ने कहा है कि यदि कोई अंशधारक 65 साल की उम्र के बाद एनपीएस से जुड़ता और डिफॉल्ट ऑटो चॉइस के तहत निवेश का फैसला करता है, तो उसे शेयरों में सिर्फ 15 प्रतिशत तक का ही निवेश करने की अनुमति होगी। एनपीएस से 65 साल की उम्र के बाद जुड़ने वाले अंशधारकों के लिए सर्कुलर में कहा गया है कि उन्हें सामान्य तौर पर तीन साल के बाद बाहर निकलने की अनुमति होगी। सर्कुलर के अनुसार अगर कोई एक्टिव च्वाइश के तहत निवेश करता है तो उन्हें इक्विटी एक्सपोजर 50 प्रतिशत रहेगा।
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पीएफआरडीए ने कहा कि अंशधारक को 'एन्यूइटी की खरीद' के लिए कम से कम 40 प्रतिशत कोष का इस्तेमाल करना होगा। शेष राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है। यदि अंशधारक का कोष पांच लाख रुपये या इससे कम है तो वह पूरी जोड़ी गई पेंशन को एकमुश्त निकाल सकता है। पीएफआरडीए ने कहा कि तीन साल से पहले एनपीएस से बाहर निकलने को 'प्रीमैच्योर एक्जिट माना जाएगा। इसमें अंशधारक को 'एन्यूइटी के लिए कम से कम 80 प्रतिशत कोष का इस्तेमाल करना होगा। यदि अंशधारक समय से पहले एनपीएस से निकलना चाहता है और उसका कोष 2.5 लाख रुपये से कम है, तो वह जोड़ी गई पूरी राशि को एक बार में निकाल सकता है।


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