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कंपनी डायरेक्टर्स के लिए
New Delhi: सरकार ने गुरुवार को कहा कि कंपनियों में डायरेक्टर्स के लिए सालाना KYC फाइलिंग की ज़रूरत को हर तीन साल में एक बार आसान KYC जानकारी से बदल दिया गया है, जो 31 मार्च, 2026 से लागू होगा।
कंपनी (डायरेक्टर्स की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 12A के तहत कंपनियों में डायरेक्टर्स के लिए सालाना KYC की ज़रूरत का रिव्यू कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में जांच, नॉन-फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पर हाई-लेवल कमिटी (HLC-NFRR) की सिफारिश और स्टेकहोल्डर्स से मिले सुझावों के आधार पर किया गया है।
इस बारे में संबंधित नियम में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ सलाह करके बदलाव किया है।
मिनिस्ट्री ने कहा, “31 दिसंबर, 2025 को नोटिफ़ाई किए गए नियमों में बदलाव के अनुसार (जो 31 मार्च, 2026 से लागू होगा), सालाना KYC फाइलिंग की ज़रूरत को हर तीन साल में एक बार आसान KYC जानकारी से बदल दिया गया है।”
बदले हुए आसान KYC फ़ॉर्म का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जा सकता है -- KYC कम्प्लायंस, मोबाइल नंबर का अपडेट, ईमेल एड्रेस का अपडेट, घर के पते का अपडेट और DIN को फिर से एक्टिवेट करना।
KYC फाइलिंग प्रोसेस के दौरान DIN होल्डर/डायरेक्टर द्वारा वेरिफ़िकेशन (डिजिटल सिग्नेचर से) और प्रोफ़ेशनल द्वारा सर्टिफ़िकेशन (डिजिटल सिग्नेचर से) की ज़रूरत तभी होगी जब KYC फ़ॉर्म मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस या घर के पते के अपडेट के लिए जमा किया गया हो।
इस बदलाव का मकसद सभी कंपनियों में डायरेक्टरों को कम्प्लायंस में काफ़ी आसानी देना है।
जिन सभी डायरेक्टर्स ने अब तक अपना KYC पूरा कर लिया है, वे नए नियमों के तहत आते हैं और इसलिए उनकी अगली KYC फाइलिंग 30 जून, 2028 तक होनी चाहिए।
मिनिस्ट्री ने कहा कि जिन डायरेक्टर्स ने अभी तक अपना KYC फॉर्म जमा नहीं किया है, वे 31 मार्च, 2026 तक मौजूदा नियमों के अनुसार अपने DIN को फिर से एक्टिवेट करवा सकते हैं।
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