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आरबीआई ने नियरबाय इंडिया पर फेमा उल्लंघन के लिए 4.28 लाख रुपए का कंपाउंडिंग आदेश जारी किया

jantaserishta.com
19 Dec 2025 5:38 PM IST
आरबीआई ने नियरबाय इंडिया पर फेमा उल्लंघन के लिए 4.28 लाख रुपए का कंपाउंडिंग आदेश जारी किया
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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी फेमा (एफईएमए), 1999 के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कम्पाउंडिंग आदेश जारी किया है। यह आदेश 17 अक्टूबर को धारा 15 के तहत पारित किया गया, जिसके बाद कंपनी के खिलाफ चल रही कार्रवाई औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है।
यह कदम निदेशालय प्रवर्तन (ईडी) द्वारा जारी नो ऑब्जेक्शन के बाद उठाया गया, जिससे यह साफ हो गया कि मामले में आगे कोई आपराधिक या दीवानी कार्रवाई अब शेष नहीं है। जानकारी के अनुसार, मामले की शुरुआत तब हुई जब ईडी को विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुए और इसके आधार पर फेमा के प्रावधानों के तहत जांच प्रारंभ की गई। लंबी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईडी ने 3 दिसंबर 2024 को फेमा की धारा 16 के अंतर्गत अधिनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की।
शिकायत में फेमा के दो प्रमुख उल्लंघन बिंदुओं का उल्लेख था। पहला, कंपनी द्वारा विदेशी निवेश से संबंधित इनवर्ड पेमेंट की रिपोर्टिंग में देरी की गई, जो फेमा 20/2000-आरबी के शेड्यूल 1 की धारा 9(1)(ए) का उल्लंघन है। यह देरी कुल 35.82 करोड़ रुपए की राशि को कवर करती थी।
वहीं, दूसरा बिंदु यह है कि कंपनी द्वारा विदेशी निवेश के बदले शेयर जारी करने के बाद फॉर्म एफसीजीपीआर दाखिल करने में देरी की गई, जो कि इसी शेड्यूल की धारा 9(1)(बी) का उल्लंघन था और यह देरी 73.01 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित थी।
इन आरोपों के आधार पर अधिनिर्णायक प्राधिकारी ने 27 फरवरी को कंपनी और उसके उन निदेशकों/अधिकारियों को नोटिस जारी किया, जो उस अवधि में कंपनी के कामकाज के लिए जिम्मेदार थे और इन कथित उल्लंघनों से जुड़े थे। इसके बाद नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आरबीआई के समक्ष फेमा की धारा 15 के तहत कम्पाउंडिंग के लिए आवेदन दाखिल किया।
आरबीआई ने यह आवेदन ईडी को भेजा और जांच एजेंसी ने केस के तथ्यों एवं कानून की मंशा के अनुरूप नो ऑब्जेक्शन जारी कर दिया। ईडी की सहमति के आधार पर आरबीआई ने 17 अक्टूबर 2025 को कम्पाउंडिंग आदेश पारित किया, जिसके तहत कंपनी को 4,28,297 रुपए एकमुश्त राशि के रूप में जमा कराने का निर्देश दिया गया। इस भुगतान के साथ ही फेमा के तहत कंपनी, उसके पदाधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी सभी के खिलाफ चल रही अधिनिर्णयन प्रक्रिया समाप्त हो गई।
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