व्यापार
MSME निर्माताओं और निर्यातकों को सहायता देने के लिए 'म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना' में संशोधन किया
Ratna Netam
22 March 2026 7:17 PM IST

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NEW DELHI.नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS-MSME) में बदलाव किया गया है, ताकि निर्माताओं और निर्यातकों को सहायता मिल सके। इस बदलाव के तहत, चौथे वर्ष के बाद किस्तों में 5 प्रतिशत का अग्रिम योगदान करने की अनुमति दी गई है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संशोधित योजना के अनुसार, सेवा क्षेत्र को भी इस योजना में शामिल किया गया है। साथ ही, उपकरण/मशीनरी की लागत को पहले के 75 प्रतिशत से घटाकर परियोजना लागत का 60 प्रतिशत तक कर दिया गया है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) ने 24 फरवरी, 2026 से इस संशोधित योजना को लागू कर दिया है।
संशोधित योजना के अनुसार, क्रेडिट गारंटी 10 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगी; जबकि पिछली योजना में इसकी कोई निर्धारित समय सीमा नहीं थी। पात्रता मानदंडों के बारे में विस्तार से बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि वे लाभ कमाने वाली इकाइयाँ इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं, जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में अपने कुल बिक्री कारोबार का कम से कम 25 प्रतिशत निर्यात किया हो और जो निर्यात से आय (export realisation) से संबंधित कुछ शर्तों को पूरा करती हों। गारंटीकृत ऋण की राशि 20 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसमें अग्रिम योगदान (upfront contribution) ऋण राशि का 2 प्रतिशत होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। इस अग्रिम राशि में से 1-1 प्रतिशत राशि गारंटी अवधि के चौथे और पाँचवें वर्ष में वापस (रिफंड) कर दी जाएगी।
गारंटी कवरेज, चूक की स्थिति में बकाया राशि का 75 प्रतिशत होगा। गारंटी शुल्क पहले वर्ष के लिए 'शून्य' (nil) रहेगा, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष, बकाया ऋण राशि का 0.50 प्रतिशत होगा। MSMEs भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30 प्रतिशत और निर्यात में 45 प्रतिशत से अधिक का योगदान देते हैं। इसके अलावा, ये 35 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करते हैं। 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मज़बूत, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ MSMEs का होना अनिवार्य है।
मंत्रालय ने कहा कि MCGS-MSME योजना में किए गए इन संशोधनों से MSMEs (जिनमें निर्यातक MSMEs भी शामिल हैं) के लिए प्लांट और मशीनरी/उपकरणों की खरीद हेतु ऋण की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही, इससे भारत के विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जनवरी 2025 में शुरू की गई यह योजना, MCGS-MSME के तहत पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये तक की स्वीकृत ऋण सुविधाओं हेतु, सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) को NCGTC द्वारा 60 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करती है।
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