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1 अप्रैल से नई कार और बाइक खरीदने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए ग्राहकों को 17 से 23 प्रतिशत तक ज्यादा पैसे देने पड़ सकते है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अगर आप भी नई कार या बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. 1 अप्रैल से आपको नई कार-बाइक पर इंश्योरेंस के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे. 1 अप्रैल से नई कार और बाइक खरीदने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए ग्राहकों को 17 से 23 प्रतिशत तक ज्यादा पैसे देने पड़ सकते है.
प्रस्तावित दर का ऐलान किया गया
रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने इंश्योरेंस रेगुलेटर (IRDAI) के साथ कंस्लटेशन कर FY 2022-23 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की प्रस्तावित दर का ऐलान कर दिया है. इंडस्ट्री से मिलने वाले सुझावों के बाद नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगी.
बिक्री के वक्त ही होता है इंश्योरेंस
मोटर व्हिकल एक्ट के मुताबिक सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सितंबर 2018 से बिकने वाली हर नए 4 व्हिलर के लिए 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और 2 व्हिलर के लिए 5 साल का जरुरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी की बिक्री के वक्त ही होना जरूरी है.
टू-व्हिलर वालों को 600 रुपये का झटका
ऐसे में नई गाड़ी की खरीद पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ोतरी का भार ज्यादा आता है. इसलिए 1500 CC तक की गाड़ी खरीदने वालों को 1200 रुपये तक ज्यादा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के देने होंगे और 150 cc तक के टू-व्हिलर के लिए ग्राहक को 600 रुपये ज्यादा देने होंगे.
कमर्शियल गुड्स व्हिकल पर मामूली बढ़ोतरी
प्राइवेट कार के लिए, उनकी इंजन क्षमता के आधार पर, वृद्धि ₹7-195 तक प्रस्तावित है और टू-व्हिलर के लिए प्रस्तावित बढ़ोतरी 58 रुपये से लेकर 481 रुपये तक है. 75-150 CC बाइक के लिए ₹38 की कटौती का भी सुझाव दिया गया है, कमर्शियल गुड्स व्हिकल पर मामूली बढ़ोतरी प्रस्तावित है.
कोरोना माहामारी के कारण नहीं हुई थी बढ़ोतरी
1 अप्रैल 2020 से मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरों में 10-15% बढ़ोतरी का प्रस्ताव था. लेकिन कोरोना माहामारी की शुरुआत के बाद दरों में बदलाव नहीं हुआ और साल 2021 में भी इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कोविड की वजह से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस में बदलाव नहीं किया.
आखिरी बार जून 2019 में हुआ था बदलाव
प्राइवेट कारों, टू व्हिलर्स, माल ढोने वाले वाणिज्यिक वाहनों और यात्री ढोने वाले वाहनों सहित इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 15% की छूट का प्रस्ताव किया गया है. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, नोटिफिकेशन में 7.5% छूट का प्रस्ताव किया गया है.
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