नई दिल्ली: टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है. आयकर विभाग ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए असेसमेंट ईयर 2021-22 की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की मियाद को बढ़ा दिया है. पहले इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 सितंबर 2021 कर दिया गया है.
विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला किया है. इसके साथ ही सर्कुलर में ये कहा गया है कि अब नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 पंद्रह जून के बजाय 15 जुलाई तक मुहैया कराना होगा. आपको बता दें कि फॉर्म 16 आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है. साथ ही इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत के तौर पर होता है. ये एक तरह का सर्टिफिकेट है, जो कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है. इसमें कंपनी द्वारा कर्मचारी की सैलरी से काटे गए TDS (स्रोत पर कर कटौती) को सर्टिफाई किया जाता है.