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पीएफ से पैसा निकालने के नियमों को सरकार ने बनाया आसान, जानिए कब निकाल सकते हैं पैसा

Tulsi Rao
29 Jun 2021 3:04 AM GMT
पीएफ से पैसा निकालने के नियमों को सरकार ने बनाया  आसान, जानिए कब निकाल सकते हैं पैसा
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पीएफ से पैसा निकालने के नियमों को सरकार ने आसान बना दिया है. इसके तहत ईपीएफ सदस्य कुछ बातों का ध्यान रखकर विड्रॉल कर सकते हैं. वे चाहे तो तय समय से पहले भी पैसे निकाल सकते हैं, हालांकि इसके लिए टैक्स चुकाना होगा.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। ईपीएफ एक प्रकार की निवेश योजना है जो रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है, इसलिए पैसा तब तक नहीं निकालना चाहिए, जब तक कि बहुत इमरजेंसी न हो. थोड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी आप ईपीएफ से आंशिक निकासी कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है.

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में जमा हो रहे पैसों पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़ता है इसलिए ये लंबे समय में तगड़ा फंड जोड़ने के काम आता है. ये एक प्रकार की निवेश योजना है जो सेवानिवृत्ति के लिए बनाई गई है. अगर आप रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ खास नियमों की जानकारी होनी जरूरी है.

1.खाता खोलने के 5 साल के भीतर अगर पीएफ का पैसा निकालते हैं तो इस पर टैक्स लगता है.
2.अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, कुछ शर्तों पर ईपीएफ से आंशिक रूप से जल्दी निकासी की अनुमति मिलती है. मगर पूरा पैसा निकालने के लिए, ग्राहक की आयु कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए.
3.अगर रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले, 54 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति पैसा निकालना चाहता है तो वह पीएफ से 90 प्रतिशत तक रकम निकाल सकता है.
4.इसी तरह नौकरी छोड़ने के बाद अगर किसी को भविष्य निधि की राशि का उपयोग करना है तो उसे 75 प्रतिशत तक विड्रॉल की अनुमति होती है. यदि वह 1 महीने तक बेरोजगार रहता है और शेष 25 प्रतिशत बेरोजगारी के दूसरे महीने के बाद भी निकाल सकता है. ये छूट कोरोना महामारी के दौरान सरकार की ओर से दी गई है.

5.शादी की योजना, शिक्षा, घर के निर्माण और चिकित्सा मुद्दे जैसे वित्तीय लक्ष्यों के लिए भी आप पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं.
इन जरूरी कामों के लिए भी विड्रॉल की अनुमति
आपात चिकित्सा
अगर मेडिकल इमरजेंसी हो चाहे वह निवेशक, उसकी पति या पत्नी, माता-पिता या बच्चों के लिए हो, कोई भी पीएफ सदस्य समय से पहले निकासी कर सकता है.
नया घर
नए घर के निर्माण या खरीद के लिए भी कोई अपने ईपीएफ से आंशिक निकासी कर सकता है, हालांकि, कर्मचारी को कम से कम 5 साल नौकरी करते हुए होने चाहिए. ऐसे में आप पीएफ बैलेंस का 90 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं. अगर रिनोवेशन कराना है तो घर के निर्माण के 5 साल बाद कर्मचारी के मासिक वेतन का 12 गुना रकम निकाला सकते हैं.
होम लोन
जो लोग होम लोन के पुनर्भुगतान के लिए, ईपीएफ से निकासी चाहते हैं वे इस स्थिति के लिए पीएफ बैलेंस का 90 फीसदी निकाल सकते हैं. हालांकि इसके लिए सदस्य को नौकरी करते हुए 3 साल पूरे होने चाहिए.


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