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Income Tax Return: आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2024 रखी गई

Deepa Sahu
5 Jun 2024 9:31 AM GMT
Income Tax Return: आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2024 रखी गई
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Income Tax Return: इनकम टैक्‍स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. हमेशा की तरह इस बार भी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है. इनकम टैक्‍स विभाग ने हर तरह के करदाताओं के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म भी जारी कर दिया है. अगर आप नौकरीपेशा हैं और कोई साइड बिजनेस नहीं करते हैं तो आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा. नौकरीपेशा व्‍यक्ति के लिए आईटीआर भरने की और क्‍या-क्‍या शर्तें हैं और उन्‍हें किन 5 बातों का सबसे ज्‍यादा ध्‍यान रखना चाहिए. इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं.
नौकरीपेशा व्‍यक्ति की सालाना आमदनी अगर 50 लाख रुपये से कम है. साथ ही प्रॉपर्टी, फैमिली पेंशन, खेती-किसानी (अधिकतम 5 हजार तक) और एफडी जैसे स्रोत से कमाई होती है तो उन्‍हें आईटीआर-1 फॉर्म भरना चाहिए. यह ध्‍यान रखना जरूरी है कि आईटीआर-1 फॉर्म में बिजनेस और प्रोफेशन से शामिल इनकम को नहीं भरा जाएगा. इसके अलावा आपको कैपिटल गेन होता है या एक से अधिक प्रॉपर्टी से इनकम लेते हैं अथवा लॉटरी या हॉर्स रेसिंग जैसी चीजों से पैसे कमाए हैं तो भी आप आईटीआर-1 फॉर्म मत भरिएगा. इसके अलावा आपको कुछ और बातों का ध्‍यान रखना चहिए, जिसकी डिटेल हम आपको दे रहे हैं
कहां करते हैं नौकरी इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने से पहले यह ध्‍यान देने वाली बात है कि आप किस सेक्‍टर में नौकरी करते हैं. जैसे अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करता है तो उसकी सैलरी डिटेल अलग होती है. इसी तरह राज्‍य सरकार के कर्मचारी हैं अथवा प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरी करते हैं तो सैलरी का ब्रेक अप अलग तरह का होता है और आपको मिलने वाली टैक्‍स छूट भी इसी पर निर्भर करती है.
पहले जुटा लें जरूरी डॉक्‍यूमेंट
आईटीआर भरने के लिए फॉर्म-16 तो आपको नियोक्‍ता से मिल ही जाएगा. इसके अलावा एनुअल इनफॉर्मेशन स्‍टेटमेंट (AIS) भी डाउनलोड कर लीजिए. एचआरए क्‍लेम करने के लिए किराये की स्लिप तैयार रखें और अन्‍य निवेश की रसीद भी अपने पास रखें. आपको ये डॉक्‍यूमेंट अपलोड नहीं करने लेकिन जरूरत के लिए तैयार रखिए.
टैक्‍स का मिलान जरूर करें नौकरीपेशा का टैक्‍स अमूमन सैलरी से पहले ही टीडीएस या टीसीएस के रूप में कट जाता है, फिर भी आप इस टैक्‍स का मिलान अन्‍य डॉक्‍यूमेंट से जरूर कर लें. इसके लिए AIS और 26AS जैसे डॉक्‍यूमेंट से आप वास्‍तविक टैक्‍स का आकलन कर सकते हैं. अगर कोई गलती है तो आप इन डॉक्‍यूमेंट के जरिये उसे सुधार भी सकते हैं.
भर सकते हैं पिछला रिटर्न नौकरीपेशा को इनकम टैक्‍स‍ विभाग पिछले 2 साल का रिटर्न भरने का भी मौका देता है. अगर आप पिछले 2 साल में कोई भी रिटर्न भरना भूल गए या उसमें कोई गलती हो गई है तो आप छूटा हुआ रिटर्न फाइल करने के साथ अपडेटेड आईटीआर (ITR-U) भी भर सकते हैं.
रिफंड के लिए जरूर करें यह काम आईटीआर भरने के बाद आपका रिफंड जल्‍दी और आसानी से मिल जाए, इसके लिए कुछ बातों का ध्‍यान रखना होगा. सबसे पहले तो यह चेक कीजिए कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं. इसके अलावा बैंक खाते को सत्‍यापित करना भी जरूरी है. सबसे जरूरी है कि आप सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें. अगर गलत हो भी गई है तो समय रहते रिवाइज आईटीआर भर दीजिए.
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