
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को 20 रुपये से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया. हमने सिगरेट लाइटर के संबंध में आयात नीति में संशोधन किया है। इसी क्रम में हमने लाइटर की कीमत 20 रुपये से कम होने पर उनके आयात पर रोक लगा दी है. एक अधिसूचना में डीजीएफटी ने स्पष्ट किया कि 20 रुपये और उससे अधिक कीमत वाले सिगरेट लाइटर का आयात किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि यह निर्णय गैस से चलने वाले, न भरने योग्य और दोबारा भरने योग्य सभी पॉकेट लाइटर पर लागू होगा। 2022-23 में इस आयात का मूल्य 0.66 मिलियन डॉलर है। ज्यादातर आयात स्पेन, तुर्की और यूएई से होता है।गुरुवार को 20 रुपये से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया. हमने सिगरेट लाइटर के संबंध में आयात नीति में संशोधन किया है। इसी क्रम में हमने लाइटर की कीमत 20 रुपये से कम होने पर उनके आयात पर रोक लगा दी है. एक अधिसूचना में डीजीएफटी ने स्पष्ट किया कि 20 रुपये और उससे अधिक कीमत वाले सिगरेट लाइटर का आयात किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि यह निर्णय गैस से चलने वाले, न भरने योग्य और दोबारा भरने योग्य सभी पॉकेट लाइटर पर लागू होगा। 2022-23 में इस आयात का मूल्य 0.66 मिलियन डॉलर है। ज्यादातर आयात स्पेन, तुर्की और यूएई से होता है।गुरुवार को 20 रुपये से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया. हमने सिगरेट लाइटर के संबंध में आयात नीति में संशोधन किया है। इसी क्रम में हमने लाइटर की कीमत 20 रुपये से कम होने पर उनके आयात पर रोक लगा दी है. एक अधिसूचना में डीजीएफटी ने स्पष्ट किया कि 20 रुपये और उससे अधिक कीमत वाले सिगरेट लाइटर का आयात किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि यह निर्णय गैस से चलने वाले, न भरने योग्य और दोबारा भरने योग्य सभी पॉकेट लाइटर पर लागू होगा। 2022-23 में इस आयात का मूल्य 0.66 मिलियन डॉलर है। ज्यादातर आयात स्पेन, तुर्की और यूएई से होता है।