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Delhi दिल्ली: सूत्रों के अनुसार, देश में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले एक बिल को मंज़ूरी दे दी है। यह बिल संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है, जो 19 दिसंबर को खत्म होने वाला है। लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, इंश्योरेंस कानून (संशोधन) बिल 2025, जिसका मकसद इंश्योरेंस सेक्टर में पहुंच को गहरा करना, विकास को तेज़ करना और कारोबार करने में आसानी को बढ़ाना है, संसद के मौजूदा सत्र के लिए लिस्टेड 13 कानूनों में से एक है।
सूत्रों ने बताया कि इंश्योरेंस कानून (संशोधन) बिल, 2025, सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट भाषण में नई पीढ़ी के फाइनेंशियल सेक्टर सुधारों के तहत इंश्योरेंस सेक्टर में मौजूदा 74 प्रतिशत से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया था। अब तक, इंश्योरेंस सेक्टर ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) के ज़रिए 82,000 करोड़ रुपये आकर्षित किए हैं।
वित्त मंत्रालय ने इंश्योरेंस एक्ट, 1938 के कई प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना, एक नॉन-इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्जर की अनुमति देना, और एक डेडिकेटेड पॉलिसीहोल्डर फंड बनाना शामिल है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित बिल में यह भी प्रावधान है कि टॉप मैनेजमेंट में से कम से कम एक व्यक्ति, जैसे चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, या CEO, भारतीय नागरिक होना चाहिए।
सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नेट वर्थ की ज़रूरतों को बरकरार रखा है। एक व्यापक कानूनी प्रक्रिया के तहत, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के साथ-साथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में भी संशोधन किया जाएगा। LIC एक्ट में संशोधनों में इसके बोर्ड को ऑपरेशनल फैसले लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव है, जैसे कि ब्रांच का विस्तार और भर्ती।
प्रस्तावित संशोधन मुख्य रूप से पॉलिसीधारकों के हितों को बढ़ावा देने, उनकी फाइनेंशियल सुरक्षा बढ़ाने और इंश्योरेंस बाज़ार में अतिरिक्त कंपनियों के प्रवेश को आसान बनाने पर केंद्रित है, जिससे आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे बदलाव इंश्योरेंस इंडस्ट्री की दक्षता बढ़ाने, कारोबार करने में आसानी लाने और '2047 तक सभी के लिए इंश्योरेंस' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने में मदद करेंगे। 1938 का इंश्योरेंस एक्ट भारत में इंश्योरेंस के लिए कानूनी ढांचा देने वाला मुख्य एक्ट है। यह इंश्योरेंस बिज़नेस के कामकाज के लिए फ्रेमवर्क देता है और इंश्योरेंस कंपनियों, उनके पॉलिसीहोल्डर्स, शेयरहोल्डर्स और रेगुलेटर, IRDAI के बीच संबंधों को रेगुलेट करता है।
प्रस्तावित कानून पर टिप्पणी करते हुए, आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO कमलेश राव ने कहा कि इस कदम से ज़्यादा ग्लोबल कंपनियों को भारत में आने के लिए बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन उस दिलचस्पी को बड़े पैमाने पर बदलने के लिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नए आने वाले इस डिस्ट्रीब्यूशन लैंडस्केप को कितनी प्रभावी ढंग से संभाल पाते हैं। डेलॉइट इंडिया के पार्टनर देबाशीष बनर्जी ने कहा, "पिछले कुछ महीनों में, हमने कई ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी देखी है जो भारत को एक लॉन्ग-टर्म मार्केट के तौर पर एक्टिव रूप से देख रही हैं, और ओनरशिप नियमों पर ज़्यादा स्पष्टता उन बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।"
ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर नरेंद्र गणपुले के अनुसार, यह कदम पॉलिसीहोल्डर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो एक ऐसा माहौल बनाता है जो ज़्यादा विकल्प देता है, बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देता है, मज़बूती से प्रतिस्पर्धी कीमतों को सुनिश्चित करता है, और उम्मीद है कि बेहतर सर्विस स्टैंडर्ड देगा। RenewBuy के CEO बालाचंदर शेखर ने कहा कि 100 प्रतिशत FDI में बदलाव से ग्लोबल कैपिटल और विशेषज्ञता आएगी।
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