
नई दिल्ली: अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने साफ कर दिया है कि संगठन के दो या इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने पर भी हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस तक दी जाने वाली सेवाओं पर 18 फीसदी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लागू होगा. ProfiSolutions Pvt Ltd. औद्योगिक और निर्माण परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है। इस कंपनी का मुख्यालय बैंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। लेकिन इसकी एक शाखा चेन्नई, तमिलनाडु में है। नतीजतन, प्रोफेशनल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के पास कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में अलग-अलग जीएसटी पंजीकरण हैं। इस बीच, इस विभाग से प्रधान कार्यालय को इंजीनियरिंग, डिजाइन, लेखा और अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो क्या GST उन सेवाओं पर लागू होगा जो उनकी शाखा से उनके प्रधान कार्यालय तक प्राप्त होती हैं? कंपनी ने एएआर से संपर्क किया। हालांकि, तमिलनाडु एएआर ने फैसला सुनाया कि भले ही यह एक ही कंपनी है, इसे जीएसटी का भुगतान करना होगा क्योंकि इसका संचालन दो राज्यों में है और जीएसटी पंजीकरण अलग-अलग हैं।
