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सैलरी से लेकर सिनेमा हॉल के टिकट तक देना पड़ता है TDS

Tara Tandi
17 May 2023 1:19 PM GMT
सैलरी से लेकर सिनेमा हॉल के टिकट तक देना पड़ता है TDS
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टैक्स जमा करते समय आपने टीडीएस के बारे में सुना होगा। टीडीएस वेतन, ब्याज, किसी पेशे से आय, सिनेमा टिकट या कमीशन पर काटा जाता है। टीडीएस का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। इसका मतलब यह है कि आय प्राप्त होते ही टैक्स काट लिया जाता है और सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाता है। यदि आप किसी पेशे से 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं, तो भुगतान करने वाली कंपनी 10 प्रतिशत टीडीएस काटकर आपको 90,000 रुपये का भुगतान करेगी। ये 10 हजार रुपए सरकार के पास जमा होंगे।
टीडीएस कैसे जमा करें?
सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। इसके बाद 'ई-फाइल' चुनें। फिर इसके बाद इनकम टैक्स फॉर्म्स पर क्लिक करें। इसके फॉर्म को ध्यान से भरें और फिर 'लेट्स गेट स्टार्टेड' पर क्लिक करें। इसके बाद 'Proceed to E-verify' के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ओटीपी के जरिए वेरिफाई करें।
टीडीएस कब जमा किया जा सकता है?
जिस महीने के लिए टीडीएस काटा गया है, उसके अगले महीने की 7 तारीख तक इसे जमा करना होता है। वहीं, संपत्ति की खरीद पर काटे गए टीडीएस का भुगतान कटौती की तारीख से 30 दिनों के भीतर करना होता है। हालांकि, मार्च में काटे गए टीडीएस को वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने के कारण 30 अप्रैल तक जमा किया जा सकता है।
टीडीएस फाइल नहीं करने पर जुर्माना
टीडीएस देर से जमा करने या जमा न करने पर सरकार द्वारा भारी जुर्माना लगाया जाता है। यह प्रतिदिन 200 रुपये तक हो सकता है। इसलिए समय से अपना टीडीएस जमा करें।
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