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प्रॉपर्टी खरीदने पर देना होगा टैक्स

Apurva Srivastav
18 Aug 2023 3:18 PM GMT
प्रॉपर्टी खरीदने पर देना होगा टैक्स
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अगर आपने बचत खाते में 10 लाख रुपये या चालू खाते में 50 लाख रुपये जमा किए हैं. प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी 30 लाख रुपये से ज्यादा में खरीदी गई हो.
अगर ऐसे मामलों की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में नहीं दी गई है तो यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग तक पहुंच सकती है. अधिकारियों ने बताया
कि संबंधित विभागों को 31 मई तक पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय लेनदेन का विवरण (एसएफटी) दाखिल करना होगा।
जिन लोगों ने ऐसे लेनदेन या खरीदारी की जानकारी आईटीआर में नहीं दी है, उनके बारे में एसएफटी से पता चल जाएगा. फिर उन्हें नोटिस देकर लेनदेन या खरीदारी के बारे में जानकारी मांगी जाएगी।
जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर गहन जांच के बाद टैक्स की वसूली की जाएगी। एसएफटी की जानकारी नहीं देने वाले विभागों पर प्रतिदिन एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.
बैंकों, रजिस्ट्री कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, शेयर खरीदने और बेचने वाले संस्थानों से एसएफटी जानकारी मांगी गई है। इस जानकारी में पैन या यूआईडी का उल्लेख होगा,
जिसके जरिए आयकर विभाग की टीम आईटीआर दाखिल करने वालों तक पहुंच सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने आईटीआर में अघोषित लेनदेन का जिक्र नहीं किया है तो एसएफटी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उसे नोटिस जारी किया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा.
यदि जवाब संतोषजनक पाया गया तो जांच बंद कर दी जाएगी, अन्यथा इसकी गहनता से जांच करने के निर्देश दिए जाएंगे। गड़बड़ी मिलने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
जिसके जरिए आयकर विभाग की टीम आईटीआर दाखिल करने वालों तक पहुंच सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने आईटीआर में अघोषित लेनदेन का जिक्र नहीं किया है तो एसएफटी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उसे नोटिस जारी किया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा.
यदि जवाब संतोषजनक पाया गया तो जांच बंद कर दी जाएगी, अन्यथा इसकी गहनता से जांच करने के निर्देश दिए जाएंगे। गड़बड़ी मिलने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
तो वो जानकारी देनी होगी. इसके अलावा बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी, निधि, पोस्ट मास्टर जनरल, शेयर, डिबेंचर और बांड जारीकर्ता,
इसमें म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी, विदेशी मुद्रा डीलर, लाभांश देने वाली कंपनियां शामिल हैं. इन सभी को 31 मई तक अपने उपभोक्ताओं का डेटा आयकर विभाग को देना होगा.
आयकर विभाग ने टैक्स चोरी पकड़ने और अघोषित तरीके से खर्च करने वालों पर नजर रखने के लिए यह नियम बनाया है। इसे SFT के जरिए ट्रैक किया जाता है.
विभिन्न संस्थाओं और संगठनों में खर्च की एक निश्चित सीमा होती है। अगर किसी ने उस सीमा से ज्यादा का लेनदेन किया है तो यह उस संस्था, संगठन या विभाग की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे लोगों का डेटा आयकर विभाग के साथ साझा करे।
आयकर विभाग के अधिकारी उस डेटा का मिलान संबंधित व्यक्ति के आईटीआर से करते हैं। अगर उस खर्च का जिक्र आईटीआर में नहीं किया गया है तो उसे अघोषित माना जाता है. फिर आयकरदाता को नोटिस देकर उस खर्च के बारे में जानकारी मांगी जाती है।
एक वित्तीय वर्ष में नकद बचत खाते में 10 लाख रुपये या उससे अधिक जमा या निकासी। एक से ज्यादा अकाउंट से ट्रांजैक्शन होने पर भी यह नियम लागू होगा.
10 लाख या उससे अधिक का भुगतान नकद में डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक देकर करें।
चालू खाते में 50 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद जमा या निकासी।
एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक की एफडी कराने पर.
एक लाख रुपये से अधिक का क्रेडिट कार्ड बिल नकद जमा करने पर।
किसी भी तरह से 10 लाख रुपये से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करना।
किसी भी सामान या सेवा की खरीद में 2 लाख रुपये से अधिक नकद भुगतान पर।
30 लाख रुपये या उससे अधिक की संपत्ति खरीदने पर.
आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि 2,000 रुपये के नोट बदलने के बाद बड़े पैमाने पर अघोषित लेनदेन और संपत्ति खरीदारों से इनपुट मिले हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले के बाद कई ऐसे बैंक खातों में 10 लाख रुपये या इससे अधिक रुपये जमा किये गये, जिनमें कभी कोई बड़ा लेनदेन नहीं हुआ था.
कई इलाकों में लोगों ने जमीन की खूब खरीदारी भी की है. यही वजह है कि आयकर विभाग ने इस बार एसएफटी की डिटेल्स को लेकर ज्यादा सख्ती दिखाई है. भविष्य में भी विभागों से इस तरह का डाटा मांगा जा सकता है।
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