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Tax update: जुर्माने के साथ ही होगा आइटीआर में संशोधन, नोटिस जारी होने के बाद नहीं कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट

Khushboo Dhruw
2 Feb 2022 4:32 PM GMT
Tax update: जुर्माने के साथ ही होगा आइटीआर में संशोधन, नोटिस जारी होने के बाद नहीं कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट
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आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) फाइ¨लग को दो साल तक अपडेट करने की सुविधा घोषित की गई।

नई दिल्ली। आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) फाइ¨लग को दो साल तक अपडेट करने की सुविधा घोषित की गई। लेकिन अपडेट फाइ लग की यह सुविधा निशुल्क नहीं होगी और इसके लिए टैक्स भी देना होगा। आइटीआर को एक साल के भीतर अपडेट करने पर अघोषित आय पर 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। अगर दूसरे साल आइटीआर अपडेट करते हैं तो अघोषित आय पर 50 प्रतिशत टैक्स देना होगा। एक और बात है। अगर करदाता के आइटीआर अपडेट करने से पहले इनकम टैक्स विभाग ने यह पकड़ लिया कि उसने अपनी सही आय नहीं दिखाई है, और विभाग ने करदाता को नोटिस जारी कर दिया, तो इस सूरत में करदाता आइटीआर अपडेट नहीं कर पाएगा।

टैक्स विशेषज्ञ और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) असीम चावला ने बताया कि अपडेट फाइ¨लग की सुविधा से उन लोगों को फायदा मिलने वाला है जिन्होंने गलती से अपनी आय को नहीं बताया है और उस पर टैक्स नहीं दिया है। मान लीजिए 100 रुपये की कर-योग्य आय को आइटीआर में नहीं दिखाया गया है तो पहले साल अपडेट फाइ¨लग के तहत टैक्सपेयर्स को 25 रुपये का टैक्स देना होगा करवंचना या टैक्स चोरी के दोष से मुक्त हो जाएगा।
दूसरे साल आइटीआर को अपडेट करने पर उसे 100 रुपये की कर योग्य आय पर 50 प्रतिशत यानी 50 रुपये टैक्स देना होगा। फिर भी, इस योजना में करदाता को फायदा ही है। इसकी वजह यह है कि अघोषित आय के सेटलमेंट पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से अभी 100 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि अपडेट फाइ¨लग के तहत 50 प्रतिशत टैक्स में ही बिना किसी झंझट के टैक्सपेयर्स दोष-मुक्त हो जाएगा।चावला के अनुसार करदाताओं के लिए यह उन मामलों में ही फायदेमंद है, जहां मामला अभी तक आयकर विभाग की पकड़ में आया नहीं है। एक बार मामला विभाग की पकड़ में आ जाए और वह करदाता को नोटिस जारी कर दे, उसके बाद करदाता आइटीआर को अपडेट नहीं कर सकेगा और इस स्थिति में इनकम टैक्स विभाग के साथ वर्तमान तरीकों से ही सेटलमेंट करना होगा।
ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि अपडेट फाइ¨लग का रिवाज न शुरू हो जाए। अगर कोई अंकुश नहीं होगा तो हर कोई आइटीआर की अपडेट फाइ¨लग करने लगेगा या निर्धारित समय पर आइटीआर फाइ¨लग करने की जगह दो साल में कभी भी आइटीआर फाइल करने लगेगा। टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक यह सुविधा इसलिए दी गई है कि अब शेयर बाजार से लेकर अन्य कई तरह के माध्यम से लोग कमाई करने लगे हैं। कई बार आइटीआर फाइल करने के दौरान सचमुच में दूसरे माध्यम से होने वाली छोटी-मोटी कमाई का ध्यान नहीं रहता है और करदाता उसे आइटीआर में नहीं दिखा पाता हैं। अभी संशोधित आइटीआर फाइल करने के लिए छह महीने का समय दिया जाता है।आइटीआर फार्म में होगा क्रिप्टो का कालमवित्त मंत्रालय के मुताबिक अगले साल से इनकम टैक्स रिटर्न फार्म में क्रिप्टोकरेंसी का अलग से कॉलम होगा। क्रिप्टो संपत्तियों का लेनदेन करने वाले इस कालम को भरेंगे और अपनी कमाई के हिसाब से टैक्स देंगे। बजट में क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स एवं सरचार्ज व सेस लगाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि जब इससे कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स क्यों नहीं लिया जाए।
यह भी एक शर्त
अगर करदाता के आइटीआर अपडेट करने से पहले इनकम टैक्स विभाग ने गलती पकड़ ली और करदाता को नोटिस जारी कर दिया, तो फिर करदाता आइटीआर अपडेट नहीं कर पाएगा।शर्त की वजहऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि अगर कोई अंकुश नहीं होगा तो हर कोई निर्धारित समय पर आइटीआर फाइ¨लग करने की जगह दो साल में कभी भी आइटीआर फाइल करने लगेगा।
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