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Tax Saving Tips: 10 नहीं 12 लाख तक की इनकम पर भी नहीं देना होगा एक पैसा टैक्‍स, जानिए पूरा कैलकुलेशन

Tulsi Rao
6 Jun 2022 5:20 PM GMT
Tax Saving Tips: 10 नहीं 12 लाख तक की इनकम पर भी नहीं देना होगा एक पैसा टैक्‍स, जानिए पूरा कैलकुलेशन
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Tax Saving Tips: अगर आप टैक्स स्लैब के तहत टैक्स भरने की केटेगरी में नहीं भी आते हैं, फिर भी आपको इनकम टैक्स जरूर भरना चाहिए. अगर आप टैक्स में बचत की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर जरूर पढ़ लें. हम आपको बता रहे हैं कि आपको 10 लाख नहीं, बल्कि 12 लाख तक की सैलरी के बावजूद टैक्स नहीं देना होगा.

कहां करें न‍िवेश?
आप टैक्‍स के पैसे को बचा कर दूसरी जगह निवेश कर सकते हैं. दरअसल, टैक्‍स सेव‍िंग के ल‍िए आपको पूरी प्‍लान‍िंग करनी होती है. इतना ही नहीं, आप जान लीजिये कि यद‍ि आपकी न‍ियोक्‍ता कंपनी आपकी सैलरी से टैक्‍स का पैसा काट चुकी है तब भी आप इस कैलकुलेशन के आधार पर आईटीआर भर कर अपना कटा हुआ पैसा वापस हासिल कर सकते हैं.
टैक्स सलब के नियम के अनुसार, 12 लाख की सैलरी के हिसाब से आप 30 प्रत‍िशत के स्लैब में आते हैं. क्‍योंक‍ि 10 लाख से ऊपर सालाना इनकम पर 30 प्रत‍िशत टैक्स देना पड़ता है.
जानिए पूरा कैलकुलेशन
1. सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में सरकार की तरफ से द‍िए जाने वाले 50 हजार रुपये को घटा दीज‍िए. यानी अब आपकी टैक्‍सेबल इनकम 11.50 लाख रुपये बची.
2. अब 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये का क्‍लेम कर सकते हैं. इसके तहत आप बच्‍चों की ट्यूशन फी, ईपीएफ (EPF), म्‍यूचुअल फंड (ELSS), पीपीएफ (PPF), एलाईसी (LIC) और होमलोन का मूलधन आद‍ि पर क्‍लेम कर सकते हैं. यानी अब आपकी टैक्‍सेबल इनकम 10 लाख रुपये बची.
3. 12 लाख की सैलरी पर टैक्‍स बचत करने के ल‍िए आपको 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के तहत 50 हजार का निवेश करना होगा. इसके बाद आपकी टैक्‍सेबल सैलरी 9.5 लाख रुपये बचेगी.
4. इसके बाद भी आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं. आप इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत दो लाख और धारा 80EEA के तहत ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती हासिल कर सकते हैं. यानी आप होम लोन के ब्‍याज पर कुल 3.5 लाख की छूट के लिए क्‍लेम कर सकते हैं.

जानिए क्‍या है शर्त
गौरतलब है कि 1.5 लाख की अत‍िर‍िक्‍त छूट का प्रावधान 2019 के बजट में किफायती घरों के लिए किया गया था. इसके हिसाब से धारा 80EEA के तहत ब्याज पर टैक्स छूट पाने के लिए आपका होम लोन 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 के बीच किसी बैंक या एनबीएफसी (NBFC) से अप्रूव होना चाहिए. इसके अलावा प्रॉपर्टी का स्टांप शुल्क 45 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होना चाहिए. घर खरीदार के पास अन्‍य कोई आवासीय संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए. अब इसके बाद आपकी इनकम 6 लाख रुपये रह गई.
5. इसके बाद आप इनकम टैक्‍स के सेक्‍शन 80D के तहत आप अपने पर‍िवार (पत्‍नी और बच्‍चों) के ल‍िए 25 हजार रुपये के मेड‍िकल हेल्‍थ इंश्‍योरेंस का प्रीम‍ियम क्‍लेम कर सकते हैं.
आप चाहें तो वर‍िष्‍ठ नागर‍िक माता-पिता के लिए द‍िए गए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम के ल‍िए 50 हजार का और हेल्‍थ चेकअप के लिए 5 हजार रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं. यानी आपकी कुल 75 हजार के हेल्‍थ इंश्‍योरेंस क्‍लेम के बाद टैक्‍सेबल इनकम बस 5.25 लाख रह गई.
6. अब आप 25 हजार रुपये क‍िसी संस्‍था या ट्रस्‍ट को डोनेट कर सकते हैं और उसे आयकर की धारा 80G में क्‍लेम कर सकते हैं. यानी अब आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 5 लाख रुपये रह गई.
आप एक पैसा नहीं देना होगा टैक्‍स
अगर आप इस तरह से प्लानिंग करते हैं तो अब आपकी टैक्‍सेबल इनकम 5 लाख रुपये बाख गई. 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रत‍िशत के ह‍िसाब से आपका टैक्‍स बीएस 12,500 रुपये बनता है. लेक‍िन आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इस पर छूट है, यानी आपको एक पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा.


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